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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! वेतनभोगी व्यक्ति इन 4 तरीकों से बचा सकते है टैक्स, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: आयकर रिटर्न दाखिल करना या आईटीआर दाखिल करना व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए सरकार को अपनी आय का खुलासा करने की एक प्रक्रिया है। व्यक्तियों के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में किए गए कुछ खर्चों पर कटौती की भी अनुमति देता है। अगर आप चाहते है अपना टैक्स बचाना तो यह खबर आपके लिए है। चलिए आपको बताते है कि कैसे वेतनभोगी इन 4 तरीकों से टैक्स में छूट का लाभ ले सकते है।

माता-पिता को दे सकते है हाउस रेंट

यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता है तो वह व्यक्ति अपने माता पिता को घर का किराया देकर एचआरए का दावा कर सकते है। आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत, किराए के घर में रहने वाले वेतनभोगी व्यक्ति एचआरए पर कर छूट का दावा कर सकते हैं।

Income Tax News: प्री नर्सरी फीस

सरकार ने 2015 में वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने बच्चे के प्लेग्रुप, प्री नर्सरी, या नर्सरी के लिए भुगतान की गई फीस पर टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देने के लिए एक नया नियम पेश किया था। वेतनभोगी व्यक्ति दो बच्चों की फीस के भुगतान पर धारा 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते है।

Income Tax News: हेल्थ इंश्योरेंस

वेतनभोगी व्यक्ति माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते है। करदाता 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर 25000 रूपये तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। अगर माता-पिता की आयु 65 साल से ज्यादा है तो स्वास्थ्य बीमा पर 50000 रूपये तक टैक्स छूट मिलती है।

Income Tax News: मेडिकल खर्चे पर टैक्स छूट

वेतनभोगी व्यक्ति माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि टैक्सपेयर्स के माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो। धारा 80डी के तहत चिकित्सा व्यय पर 50000 रुपये तक की कटौती की अनुमति है।

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