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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! इस तारीख तक वेरिफाई करें अपना आईटीआर, नहीं तो लग सकता है भारी जुर्माना; जानें डिटेल

Income Tax News: करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा नजदीक आ रही है, बता दें कि 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर दाखिल किए गए थे।

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा नजदीक आ रही है, क्योंकि आयकर विभाग ने कहा कि 31 जुलाई, 2024 तक 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। कुल आईटीआर में से लगभग 5 करोड़ 26 जुलाई तक दाखिल किए गए थे। 27 जुलाई से 31 जुलाई को अतिरिक्त 2.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। मालूम हो कि आयकर विभाग के नए नियम के अनुसार आईटीआर दाखिल करने के बाद करादाताओं को 30 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई भी कराना होता है।

अगर करदाता ऐसा नहीं करते है तो उनका आईटीआर कैंसिल हो जाता है और उन्हें फाइन देना होता है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। अगर किसी ने आईटीआर 31 जुलाई तक दाखिल किया है तो उसके पास महज 10 दिन है आईटीआर वेरिफाई करने के लिए।

आईटीआर वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?

आयकर नियमों के अनुसार, करदाताओं के पास अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-सत्यापन पूरा करने या आईटीआर फॉर्म ऑफ़लाइन जमा करने के लिए 30 दिन का समय होता है। इस विंडो के भीतर अपने आईटीआर को सत्यापित करने में विफल रहने पर आपके टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है या यहां तक ​​कि उसे रद्द भी किया जा सकता है। 20 अगस्त तक कुल 74137596 आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे, जिनमें से 70989014 पहले ही सत्यापित हो चुके थे।

हालांकि, लगभग 32 लाख व्यक्तियों को अभी भी अपना सत्यापन पूरा करने की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 19 लाख करदाता भी शामिल हैं जिन्होंने 31 जुलाई तक आवेदन किया था।

लग सकता है भारी जुर्माना

बता दें कि यदि आवंटित 30 दिनों के भीतर आपका आईटीआर सत्यापित नहीं होता है तो आप रिफंड के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, आपका आईटीआर रद्द कर दिया जाएगा, जिससे आपको नया रिटर्न दाखिल करना होगा और देर से फाइल करने पर 1000- 5000 रूपये का जुर्माना भरना होगा। इस गलती के गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। वहीं करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह अपना आईटीआर वेरिफाई जल्द से जल्द करवा ले नहीं तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है।

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