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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! भारी नुकसान से चाहते हैं बचना, आधार कार्ड से पैन लिंक करने की अंतिम तारीख पर दे ध्यान

Income Tax News: आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आईटीआर दाखिल करने को लेकर एक अहम जानकारी दी है।

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Income Tax News
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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। वहीं अब आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आईटीआर दाखिल करने को लेकर एक अहम जानकारी दी है। चलिए आपको बताते है उस जानकारी के बारे में।

आयकर विभाग ने क्या कहा?

आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि

“कृपया ध्यान दें करदाता, ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें, यदि आपने पहले से नहीं किया है। कृपया सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2024 देखें।”

पैन से आधार लिंक करना अनिवार्य हो गया है

आयकर विभाग ने भारत के सभी करदाताओं के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि समय सीमा से पहले दोनों को लिंक करने में विफल रहने पर आपके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, साथ ही अनलिंक किए गए खातों के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

कैसे करें पैन आधार कार्ड लिंक

●करदाता सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।

●होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ बटन पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ाने के लिए ‘आधार लिंक करें’ विकल्प चुने।

●एक पॉप-अप नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि आपका भुगतान विवरण वेरिफाई हो गया है।

●उसके बाद पैन और आधार नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

●अपनी सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

●आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा उसे दर्ज कर सबिट कर दे।

उसके बाद आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा कि आपने आधार पैन कार्ड लिंक के लिए अनुरोध कर दिया है।

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