Wednesday, October 23, 2024
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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! आईटीआर दाखिल करते समय इस तरह AIS फॉर्म में चेक करें क्रेडिट कार्ड और विदेशी मुद्रा खर्च, जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई 2024 है। प्रत्येक करदाता के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी प्रासंगिक वित्तीय लेनदेन को उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय ध्यान में रखा जाए। यदि आपने विदेश यात्रा की है और अपने क्रेडिट/डेबिट/फॉरेक्स कार्ड का उपयोग किया है या विदेशी वेबसाइटों से सामान या सेवाएं खरीदी हैं या विदेश में प्रेषण भेजा है या विदेशी मुद्रा खरीदी है तो आपके लिए अपने एआईएस में कैप्चर किए गए डेटा को वास्तविक लेनदेन के साथ मिलाना महत्वपूर्ण है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी

कौन से क्रेडिट, डेबिट, और फोरस कार्ड आपके AIS में दिखेगा

विशेषज्ञों के अनुसार, डेबिट/क्रेडिट/फॉरेक्स कार्ड के माध्यम से लेनदेन आपके एआईएस में सूचना के दो स्रोतों के माध्यम से दिखाए जाते हैं। एलआरएस लेनदेन के कारण टीसीएस फाइलिंग और विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) फाइलिंग।

AIS में डेटा पूरी तरह और सटीक रूप से कैप्चर किया था

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पैन से संबंधित सभी विदेशी लेनदेन आईटीआर में सटीक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें विदेशी स्रोतों से अर्जित आय और विदेशी लेनदेन से संबंधित खर्च शामिल हैं।

रसीदें, चालान, बैंक स्टेटमेंट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों सहित सभी विदेशी लेनदेन के उचित दस्तावेज और रिकॉर्ड बनाए रखें। ये दस्तावेज़ कर अधिकारियों द्वारा जांच के मामले में रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रमाणित करने के लिए सबूत के रूप में काम करते हैं।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। आपको बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो आयकर विभाग द्वारा उसपर जुर्माना लगा सकती है।

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