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Income Tax News: करदाता ध्यान दें! HUF के माध्यम से बचा सकते है लाखों का टैक्स, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News
फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख काफी नजदीक आ गई है। वहीं करदाता अलग अलग निवेश का विकल्प ढूंढ रहे है ताकि वह अपना टैक्स बचा सकते है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के तहत आप अपना टैक्स बचा सकते है। अगर आप हिंदू है और शादीशुदा है तो एचयूएफ का इस्तेमाल कर टैक्स बचा सकते है। एचयूएफ को एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है। इसलिए यह सभी कटौतियों के साथ एचयूएफ के साथ अलग से लागू होंगी।

क्या है HUF?

HUF का मतलब है हिंदू अविभाजित परिवार, आप एक पारिवारिक इकाई बनाकर और संपत्तियों को एकत्रित करके एचयूएफ बनाकर कर बचा सकते हैं। एचयूएफ पर उसके सदस्यों से अलग कर लगाया जाता है। एक हिंदू परिवार एक साथ आ सकता है और एक एचयूएफ बना सकता है। इसमे आपको कई तरह के लाभ मिलते है।

Income Tax News: HUF के माध्यम से बचा सकते है टैक्स

●आयकर अधिनियम के अनुसार एचयूएफ खाते के लिए धारा 80 सी के तहत कर छूट और कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

●भारत में सभी निवासी और अनिवासी एचयूएफ को प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये की मानक कर कटौती मिलती है।

●एचयूएफ होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

●वे होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए धारा 24बी के तहत कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

●50000 रुपये तक प्राप्त उपहार कर-मुक्त हैं।

●धारा 54एफ के तहत, एचयूएफ एक आवासीय गृह संपत्ति में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं, बशर्ते बिक्री के समय उनके पास एक से अधिक घर न हों।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि एचयूएफ चलाना एर मुश्किल व्यवसाय हो सकता है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एचयूएफ के नाम पर संपत्ति को व्यक्तिगत रूप से बेचा या विरासत में नहीं दिया जा सकता है।

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