Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: सावधान! इन PAN Card होल्डर्स पर लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना, मत करना ये गलती

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: देश में आयकर विभाग ने पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को एक जरूरी वित्तीय दस्तावेज बना रखा है। पैन कार्ड के बिना आजकल कोई भी काम करना मुश्किल है। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड आवश्यक दस्तावेज है। ऐसे में सरकार इस डॉक्युमेंट के जरिए करदाताओं की देनदारी पर विश्वास करती है। पैन कार्ड को लेकर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, ऐसा न करने पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जानिए क्या है PAN Card Update।

PAN Card को लेकर जरूरी जानकारी

आयकर विभाग के कानूनों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड हो सकता है। देश में किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक से अधिक पैन कार्ड मिलते हैं तो उसकी परेशानियों में इजाफा हो सकता है। आप डुप्लीकेट पैन कार्ड भी नहीं रख सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है।

कब लगता है 10 हजार का जुर्माना

डुप्लीकेट PAN Card आपकी समस्यों को बढ़ा सकता है। अक्सर लोग दो बार पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं, ऐसे में दो पैन कार्ड हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अक्सर देखा गया है कि किसी को आईटी विभाग से पैन कार्ड मिलता है और किसी को उस एजेंसी से पैन कार्ड मिलता है, जो आईटी विभाग के कहने पर पैन कार्ड बनाती है। ऐसे में दो पैन कार्ड हो सकते हैं। इस कंडीशन में आपको पैन कार्ड रद्द कराना होगा। आयकर अधिनियम के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड या डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने पर कार्ड होल्डर को 10 हजार का जुर्माना और सजा भी हो सकती है।

पैन कार्ड रद्द कैसे करें

इस स्थिति में आईटी विभाग को पैन कार्ड वापस करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। जानिए प्रोसेस-

  • आईटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाना है।
  • इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना है।
  • इसके बाद फॉर्म में आइटम नंबर 11 में अतिरिक्त पैन कार्ड की डिटेल भरें।
  • पैन कार्ड रद्द करने के लिए कार्ड होल्डर को पैन चेंज रिक्वेस्ट के साथ फॉर्म भरना होगा।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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