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Income Tax News: सावधान! दिसंबर 2023 की इन अहम डेट्स को दिमाग में रखना है जरूरी, चूक गए तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

Income Tax News: अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको एक बार इस खबर पर ध्यान देना चाहिए। इस खबर को नजरअंदाज करने पर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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Income Tax News
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Income Tax News: अगर आप एक करदाता (Income Tax News) हैं तो आपको आयकर विभाग की सभी जरूरी जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए। साल 2023 का अंतिम महीना दिसंबर चल रहा है। ऐसे में साल के आखिर में आयकर विभाग की अहम तारीखों का आपको पता होना चाहिए। ताकि आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़ें। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 की प्रमुख डेट्स को काफी पहले ही जारी कर दिया था। जानें क्या है पूरी डिटेल।

30 दिसंबर 2023 की तारीख

अक्सर करदाताओं को आयकर विभाग से जुड़ी अहम तारीखों की जानकारी नहीं होती है। इस वजह से उन्हें बाद में कई तरह की परेशानियों के साथ वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे में 30 दिसंबर 2023 की तारीख काफी अहम है। इस तारीख को विभिन्न धाराओं में टैक्स से संबंधित काटे गए चालान सह विवरण को प्रस्तुत करने का आखिरी मौका होगा। इसमें धारा 194-आईबी, धारा 194एम, धारा 194-आईए और धारा 194एस शामिल हैं। ऐसे में आपको किसी भी सजा से बचने के लिए अपने सभी चालानों को समय पर जमा कर देना चाहिए।

31 दिसंबर 2023 की तारीख

2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को आप आखिरी बार लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम मौका होगा। ये आंकलन साल 2023-24 का लेट आईटीआर भरने की लास्ट डेट है। बशर्ते आंकलन 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरा न हुआ हो। वहीं, अगर आप अपने रिटर्न को एडिट करना चाहते हैं तो भी इस दिन आपके पास लास्ट मौका होगा।

दिसंबर 2023 में टैक्सपेयर्स को इन तारीखों का ध्यान रखना है। साथ  ही टैक्स से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर जरुर करें। ताकि आपका टैक्स ईयर सही तरीके से चलता रहे।

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