Income Tax News: अगर आपसे कहा जाए की आप मात्र 10 रूपये दान देकर अपना 12500 टैक्स बचा सकते है तो शायद आपको यकीन नही होगा लेकिन यह सच है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्सन 80G के तहत दान दिए गए पैसे पर आपको आयकर की छूट मिलती है। चलिए आपको बताते है कि आप कैसे इसका फायदा उठा सकते है। अगर आप टैक्स रिजिम में है तो 5.5 लाख रूपये पर कोई भी टैक्स नही लगता है। इसमे 2.5 लाख रूपये तक की रकम पर कोई भी टैक्स नही लगता है।
10 रूपये दान देकर बचा सकते है 12500 रूपये
अगर 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद भी आपकी आय 5 लाख से थोड़ी सी अधिक हो जाती है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्सन 80G के तहत लाभ उठा सकते है। अगर आप सेक्सन 80G के तहत 10 रूपये दान करेंगे तो उसपर भी कोई टैक्स नही लगेगा। 5 लाख रूपये की टैकसेबल इनकम होने पर आपको 12500 रूपये की टैक्स छूट मिलेगी। और इसपर आपको टैक्स नही देना होता है। आपको बताने के लिए 10 रूपये लिए गए हैं। हालांकि यह रकम आपके लिए ज्यादा भी हो सकती है।
इन बातों का रखे ध्यान
दान देकर आप अपने पैसे बचा सकते है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि वह दान उसी वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया हो। जिसके लिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते है तो आपको साल के शुरूआत से ही इसका ध्यान रखना होगा। वहीं अगर आपको 10 रूपये दान देकर टैक्स बचाना है तो आपको साल के शुरूआत से ही इसकी प्लानिंग करनी होगी। वहीं गौरतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्सन 80G है के तहत दान दिए गए पैसे पर आपको आयकर की छूट मिलती है। इस माध्यम से कई करदाता अपना टैक्स बचा सकते है।
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