Thursday, November 21, 2024
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Income Tax News: दिवाली से पहले आयकर विभाग का बड़ा तोहफा! अब इस तारीख तक दाखिल कर सकेंगे कॉरपोरेट्स अपना ITR; जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: दिवाली से पहले आयकर विभाग ने कॉरपोरेट्स आईटीआर भरने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। मालूम हो कि आम टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर (Income Tax News) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई थी। वहीं अब सीबीडीटी ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दिया है। माना जा रहा है कि त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ा दी है।

धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) के तहत निर्धारितियों के लिए देय तिथि 31 अक्टूबर, 2024 से बढ़ाकर 15 नवंबर, 2024 कर दी गई है”।

किसको दाखिल करना होता है कॉरपोरेट्स ITR

मालूम हो कि आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की तिथि निकल चुकी है। हालांकि अभी भी कॉरपोरेट्स करदाता आईटीआर दाखिल कर सकते है। (Income Tax News) कॉरपोरेट्स टैक्स का मतलब है कि वह कंपनियां, शिक्षण संस्थान, जिनको आईटीआर दाखिल करने से पहले आयकर विभाग को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पेश करना होता है। वहीं इस कॉरपोरेट्स टैक्स को भर सकते है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी सीबीडीटी ने बढ़ाई थी तारीख

मालूम हो कि इससे पहले भी सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी थी।(Income Tax News) गौरतलब है कि कॉरपोरेट्स आईटीआर दाखिल की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 थी जिसे बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया है. वहीं अगर कोई करदाता 15 नवंबर 2024 बाद आईटीआर दाखिल करता है तो विभाग द्वारा उसपर भारी जुर्माना लगाया जाता है(Income Tax News)।

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