Income Tax News: अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और अपनी सैलरी में से टीडीएस यानी सोर्स पर लगने वाले टैक्स कटौती से परेशान हैं तो आपको इस खबर से थोड़ी राहत मिल सकती है। जी हां इस आर्टिकल में जानिए आप कैसे टीडीएस देने से बच सकते हैं। यहां जानिए डिटेल।
वित्त वर्ष की समाप्ती से पहले आपको अपने निवेश के प्रमाणपत्र जमा करना होते हैं। इसके बाद ही आपको टैक्स का रिफंड और अन्य लाभ मिलते हैं।
घर के किराए का भत्ता
टीडीएस बचाने के लिए आप घर के किराए के भत्ते के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मकान मालिक का पैन कार्ड और एड्रेस जमा करना होगा। पैन कार्ड न होने पर फॉर्म 60 भरना होगा।
फूड कूपन से होगा लाभ
अगर आपकी कंपनी खाने के लिए कूपन नहीं देती हैं तो आप इसके लिए दावा कर सकते हैं। ऐसे में महीने के 25 दिन के काम के हिसाब से आपको 2500 रुपये का टैक्स लाभ मिल सकता है।
डोनेशन या चैरिटी से मिल सकता है फायदा
आयकर के सेक्शन 80G के तहत अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थानों को डोनेशन देते हैं तो आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। इसमें 50 से 100 फीसदी तक का क्लेम किया जा सकता है।
अवकाश यात्रा भत्ता
अगर आपको सैलरी में अवकाश यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है तो आप इसके लिए अपील करके इसमें टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस पर लाभ
आयकर के सेक्शन 80DDB के तहत मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम और इलाज के लिए टैक्स लाभ लिया जा सकता है। अगर आप किसी स्पेशल बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको 40 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर लाभ
सेक्शन 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लिए गए लोन पर टैक्स छूट मिल सकती है।
नए घर के लिए लिया है होम लोन
अगर आपने नए घर के लिए होम लोन लिया है तो आपको होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स लाभ मिल सकता है। आयकर सेक्शन 80C के तहत 2 लाख रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है।
सेक्शन 80C से मिल सकता है लाभ
आयकर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का लाभ लिया जा सकता है। इसमें कई ऑप्शन मिलते हैं। इनमें एनपीएस, पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस, एससीएसएस और एसएसवाय स्कीमों पर लाभ लिया जा सकता है।
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