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Income Tax News: सीनियर सिटिजन के लिए बड़ी खबर! कर सकते है ITR में टैक्स छूट और कटौती का दावा; जानें पूरी खबर

Income Tax News सीनियर सिटिजन के लिए बड़ी खबर कर सकते है ITR में टैक्स छूट और कटौती का दावा

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: सीनियर सिटिजन को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। वरिष्ठ नागरिक आईटीआर भरते समय अगर टैक्स में छूट और टैक्स में कटौती का लाभ उठाना चाहते है तो सीनियर सिटिज़न इन नियमों के तहत टैक्स में कटौती का दावा कर सकते है।

धारा 80C के तहत कटौती

वरिष्ठ नागरिक इन जगहों पर निवेश कर टैक्स कटौती का दावा कर सकते है। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम(SCSS) और जीवन बीमा प्रीमियम धारा 80C के तहत आप टैक्स कटौती का दावा कर सकते है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा में ज्यादा खर्चा होता है। वह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकते है। और धारा 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए दावा कर सकते है। वहीं अगर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भुगतान करते है तो आप 50000 रूपये तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते है। इसके अतिरिक्त, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने या अपने जीवनसाथी के चिकित्सा उपचार जैसे स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए भी 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह चिकित्सा बीमा कटौती के अतिरिक्त है।

विशिष्ठ रोगों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए कटौती का दावा

वरिष्ठ नागरिक धारा 80DDB के तहत प्रति वर्ष अधिकतम 1 लाख रूपये तक की कटौती का दावा कर सकते है। 60 साल से कम उम्र के लोग 40000 रूपये तक की कटौती का दावा कर सकते है। विशिष्ठ बिमारियों के लिए कटौती का दावा कर सकते है। जैसे कैंसर , पार्किंसन रोग जैसी बिमारियां शामिल है। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80TTB के तहत, एक निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 या ऊपर) एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज आय के लिए 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है।  

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