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Income Tax News: आयकर विभाग ने अग्रिम कर दाखिल करने वाले करदाताओं को दी बड़ी जानकारी! समय रहते करें भुगतान नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान; जानें डिटेल

Income Tax News: आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी जानकारी देते हुए एडवांस टैक्स दाखिल करने की अंतिम तारीख को लेकर जानकारी दे दी है।

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फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: भारत में बड़ी संख्या में लोग एडवांस टैक्स दाखिल करते है, जिनकी तीसरी इंस्टॉलमेंट की तारीख बेहद नजदीक आ गई है। मालूम हो कि एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में जमा किया जा सकता है। बताते चले कि एडवांस टैक्स की तीसरी इंस्टॉलमेंट बेहद नजदीक आ चुकी जिसकी जानकारी खुद आयकर विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर दी। चलिए आपको बताते है एडवांस टैक्स से जुड़ी सभी अहम जानकारी।

एडवांस टैक्स दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2024

आयकर विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि “वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त 15 दिसंबर 2024 तक देय है। समय पर भुगतान न केवल आपके कर नियमों के अनुपालन को बरकरार रखता है, बल्कि ‘विकसित भारत आंदोलन’ को भी मजबूत करता है, जो भारत की आत्मनिर्भरता और समृद्धि के दृष्टिकोण में योगदान देता है”।

मालूम हो कि करदाताओं को एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तीसरी किस्त में टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स का 75 फीसदी जमा करना होता है। वहीं चौथी इंस्टॉलमेंट में पूरा 100 फीसदी रकम देनी होती है। बता दें कि इसकी चौथी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2025 या उससे पहले- पहले जमा करना होता है (Income Tax News)।

15 दिसंबर या उससे पहले दाखिल करें एडवांस टैक्स – Income Tax News

गौरतलब है कि 10 हजार या उससे अधिक टैक्स लायबिल्टी वाले करदाताओं को एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहिए। अगर किसी कारण करदाता 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स दाखिल नहीं कर पाता है तो विभाग द्वारा उस पैसे पर ब्याज लगाया जा सकता है, और ब्याज के साथ सारा टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स की धारा 234 A/B/C के तहत ब्याज लगाया जा सकता है।

ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यम से दाखिल कर सकते है टैक्स

विभाग द्वारा दी जानकारी के अनुसार करदाता एडवांस टैक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से एडवांस टैक्स दाखिल कर सकते है। वहीं इसके लिए ई-पेमेंट अनिवार्य है। (Income Tax News) ऑनलाइन की बात करें तो करदाता विभाग की आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडवांस टैक्स जमा किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन के लिए करदाता को बैंक के ब्रांच में जाना होगा और वहां से वह एडवांस टैक्स दाखिल कर सकते है।

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