Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द आ सकता है AY 2021-22 का लंबित रिफंड, जानें डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: उन करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो भी वित्त वर्ष 2021-2022 (AY 2021-22) के लिए अपना आयकर रिफंड पाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 मार्च, 2024 के एक आदेश में कहा है कि ये व्यक्ति 30 अप्रैल, 2024 तक अपना आयकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। (Income Tax News) इससे जो करदाता अपने रिफंड की स्थिति की जांच करना चाहते है उन्हें अपना ईमेल इनबॉक्स जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा आयकर विभाग के किसी भी सूचना नोटिस ईमेल नोटिस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि करदाता को अपने रिफंड की स्थिति का पता चलता रहे।

Income Tax News: ऑर्डर के कुछ प्रमुख बाते

●योग्य रिटर्न- छूट निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए सभी रिटर्न पर लागू होती है, जिसमें रिफंड दावे होते हैं। जिन्हें नियमित समय सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया जा सकता है।

●छूट इन पर लागू नहीं होती: जांच के लिए चयनित रिटर्न। (Income Tax News) रिटर्न जहां कर देय है या प्रसंस्करण के बाद देय होने की संभावना है।

●प्रोसेसिंग टाइमिंग – संबंधित प्रधान आयकर आयुक्त (प्रधान सीसीआईटी)/आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) को इन रिटर्न को संसाधित करने से पहले पूर्व प्रशासनिक मंजूरी देने की आवश्यकता है। प्रसंस्करण की सूचना करदाता को 30 अप्रैल, 2024 तक भेजी जानी चाहिए।

●एक बार रिटर्न प्रोसेस हो जाने के बाद, रिफंड जारी करने जैसी बाद की कार्रवाइयां आयकर अधिनियम में उल्लिखित मानक प्रक्रियाओं का पालन करेंगी।

अपने रिफंड का दावा कैसे करें

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

●योग्ता – आदेश के बिंदु 4 में उल्लिखित एक्सेप्शन पर विचार करते हुए जांचें कि क्या आपका रिटर्न इस छूट के लिए पात्र श्रेणी में आता है।

●टैक्स प्राधिकारियों से संपर्क करे – यदि आपका रिटर्न योग्य है, तो अपने संबंधित पीआर से संपर्क करें। आपके मामले को संसाधित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं और समयसीमा पर जानकारी के लिए सीसीआईटी/सीसीआईटी कार्यालय में जा सकते है।

●अपडेट रहें – आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की जाँच करके या अपने कर अधिकारियों से संपर्क करके अपने रिफंड की स्थिति के बारे में सूचित रहें।

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