Income Tax News: देश में गोल्ड खरीदना काफी अच्छा माना जाता है। काफी अधिक संख्या में लोग त्योहारों के समय गोल्ड की शॉपिंग करते हैं। इसके साथ गोल्ड रसम के तौर पर भी खरीदने का प्रचलन है। इतना ही नहीं, बल्कि काफी लोग निवेश के लिए भी गोल्ड खरीदते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक निर्धारित सीमा तक कैश में गोल्ड खरीदा जा सकता है। अगर आप तय सीमा से ज्यादा खरीदारी करते हैं तो आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे।
कैश के जरिए जितना चाहे उतना गोल्ड खरीद सकते हैं?
अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में कैश के जरिए जितना चाहे उतना गोल्ड खरीद सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इस खबर में जानिए कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर बिना आईडी प्रूफ, पैन कार्ड के कितना गोल्ड खरीद सकता है। वहीं, पैन कार्ड के साथ कैश में गोल्ड खरीदने की लिमिट है। आइए जानते हैं क्या है इस बारे में आयकर के नियम।
कैश में गोल्ड खरीदने की लिमिट
इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का गोल्ड कैश में नहीं खरीद सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत, एक दिन में कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपये से अधिक का कैश लेनदेन नहीं कर सकता है।
जानिए क्या हैं नियम
मनी लॉन्ड्रिंग नियम के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक 10 लाख रुपये या उससे अधिक का सोना कैश में खरीदता है तो ज्वैलर्स को तुरंत उस ग्राहक की केवाईसी यानी उसका पैन या आधार कार्ड की जानकारी विभाग के अधिकारियों को देनी होगी।
PAN Card है अनिवार्य
इनकम टैक्स के कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा के गोल्ड आभूषण कैश में खरीदता है तो इनकम टैक्स कानून का उल्लंघन होगा। इस स्थिति में उसे आयकर अधिनियम की धारा 271डी के अनुसार, लिमिट से अधिक कैश लेनदेन पर जुर्माना देना होगा। आयकर नियम, 1962 के नियम 114बी के तहत 2 लाख रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए गोल्ड की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य है।
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