Income Tax News: भारत की मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली में टैक्स का बेहद महत्व है। कहा जाता है कि इसी टैक्स की बदौलत देश की सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इस संबंध में आयकर विभाग अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और करदाताओं को समय-समय पर टैक्स से जुडे़ जरुरी जानकारी उपलब्ध कराता है। खबर है कि आयकर विभाग ने दिसंबर 2023 के लिए आयकर कैलेंडर जारी कर दिया है जिसके तहत कई महत्वपूर्ण तारीखों का उल्लेख भी है। करदाताओं को इन महत्वपूर्ण तारीख के संबंध में जानकारी हासिल कर अपने सभी आयकर दायित्वों को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए।
दिसंबर में निपटाएं ये जरुरी काम
आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए दिसंबर 2023 के कैलेंडर के तहत 7 दिसंबर को जरुरी काम निपटाने होंगे। इस तारीख पर नवंबर माह में काटे गए या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा किया जा सकेगा। इस दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि जहां टैक्स का भुगतान आयकर चालान प्रस्तुत किया जाता है वहीं काटे गए या एकत्र किए गए टैक्स की रकम का भुगतान किया जा सकेगा।
15 दिसंबर के दिन सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत किया जा सकेगा यदि नवंबर 2023 महीने के लिए टीडीएस /टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है। इसके अलावा इस तारीख पर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की भुगतान की जा सकेगी। वहीं अक्टूबर महीनें में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी, धारा 194एम और धारा 194एस के तहत कटे टैक्स के लिए प्रमाणपत्र जारी करने की ये अंतिम तिथि है।
दिसंबर के आखिरी दिनों में करने होंगे ये काम
आयकर विभाग की धारा 194-आईबी, धारा 194एम, धारा 194-आईए और धारा 194एस के तहत काटे गए चालान के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई है। विभाग का कहना है कि किसी भी तरह की दंड प्रक्रिया से बचने के लिए चालान-सह-विवरणों को निश्चित समय पर अवश्य जमा करा लें।
31 दिसंबर तक आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। जिन्होंने अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए एक मौका है।
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