Income Tax News: 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट 2024 (Budget 2024) पेश करेंगी। ऐसे में नौकरीपेशा से लेकर छोटे कारोबारियों तक को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। करदाताओं को ये उम्मीद हैं कि इस बार के बजट में कुछ इनकम टैक्स (Income Tax) छूट मिल सकती है। ऐसे में करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। ऐसे में जानिए क्या है इनकम टैक्स खबर (Income Tax News)।
Income Tax News: क्या HRA पर मिल सकता है टैक्स लाभ
आपको बता दें कि टैक्स छूट के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। इसमें मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance (HRA) भी शामिल है। अगर ये आपके सैलरी का हिस्सा है तो आप इस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यहां पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है कि घर का मालिक कौन है। ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी को मकान किराया भत्ता देते हैं तो आप इसके जरिए टैक्स लाभ उठा सकते हैं।
जानिए कैसे HRA पर मिलेगी टैक्स छूट
यहां पर आपको एक खास बात बता दें कि मकान किराया भत्ता का फायदा नई टैक्स व्यवस्था में नहीं मिलता है। इसका लाभ सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही उठाया जा सकता है।
- पत्नी और पति को दिया गया मकान किराया भत्ता टैक्स छूट के तहत आता है।
- आपको बता दें कि जून 2023 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के एक आदेश के मुताबिक, पत्नी को पति द्वारा दिया गया मकान किराया भत्ता टैक्स छूट के दायरे में आएगा।
- प्रावधान में कहा गया है कि पत्नी और पति के बीच एक किराया समझौता हो। इस समझौते के तहत अन्य मकान मालिक किराएदार की तरह ही पत्नी पति को किराए की रसीदें देगी। इसके आधार पर पति टैक्स छूट में लाभ उठा सकता है।
- नियमों में कहा गया है कि पत्नी अपनी आय में किराया घोषित करे। भले ही उसकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम हो, मगर फिर भी उसे टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
- साथ ही पत्नी को पूरे घर का मालिक होना चाहिए और पति उस घर का मालिक नहीं होना चाहिए।
- वहीं, करदाता को टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए एचआरए का दावा करना होगा। मगर इसके लिए उसे किराए की रसीदें और फॉर्म 12BB को भरना होगा।
- नियमों के मुताबिक,HRA का लाभ लेने के लिए किराए की रसीद पर किरायेदार, मकान मालिक का नाम, भुगतान किया गया किराया, मकान मालिक के हस्ताक्षर और पैन नंबर दर्ज होना चाहिए।
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