Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: क्या वेतनभोगी व्यक्ति फॉर्म – 16 के बिना आईटीआर दाखिल कर सकते है? रिटर्न दाखिल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24(AY2024-25) के लिए करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करना होगा। गौरतलब है कि सभी करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। वहीं करदाता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वेतनभोगी व्यक्ति फार्म -16 के बिना आईटीआर भरना संभव है। चलिए आपको बताते है कि क्या फार्म-16 के बिना आईटीआर दाखिल कर सकते है और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Income Tax News: क्या फार्म-16 के बिना आईटीआर भरना संभव है?

आईटीआर दाखिल करते समय वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए फार्म-16 बेहद जरूरी होता है। बता दें कि फार्म-16 में कर्मचारी के वेतन, टैक्स कटौती और टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी होती है, हालांकि पहले आईटीआर भरते समय अगर फार्म-16 नही होता था तो करदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब बिना फार्म-16 के भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।

आधार की जगह पैन का इस्तेमाल किया जा सकता है

हां, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन और आधार दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं। यानी आप पैन की जगह आधार या आधार की जगह पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आईटीआर भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

आईटीआर दाखिल करते समय गलत जानकारी कभी न दें। समय सीमा के अंदर अपना फ़ॉर्म जमा करें। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको अपनी आय, निवेश और व्यय से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि फॉर्म 16, वेतन पर्ची, बैंक विवरण, टीडीएस प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाण और बिल इकट्ठा करने होंगे

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