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Income Tax News: ITR दाखिल करने की तारीख खत्म होने के बाद भी करदाता न्यू टैक्स रिजीम के तहत पा सकते है छूट का मौका, जानें डिटेल

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में अब महज कुछ ही समय बच गया है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है।

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में अब महज कुछ ही समय बच गया है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। हालांकि अगर कोई करदाता 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उसे आयकर विभाग की तरफ से भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप 31 जुलाई के बाद भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिलता है छूट का फायदा

गौरतलब है कि 31 जुलाई के बाद न्यू टैक्स रिजीम का ही विकल्प होगा इसके तहत करदाता टैक्स छूट का लाभ ले सकते है।

●न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड छूट का लाभ मिलता है इसके तहत करदाता 50000 रूपये तक टैक्स छूट कटौती का लाभ ले सकते है।

●दूसरी कटौती 80सीसीडी (2) के तहत कॉर्पोरेट एनपीएस में किया गया निवेश है। इसके तहत निजी कंपनियों के कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी तक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। इसके तहत करदाता टैक्स छूट का लाभ ले सकते है।

●इसके अलावा तीसरी कटौती 80CCH के तहत अग्निपथ योजना में की गई है। इसमें अग्निवीर कॉर्पस फंड में कर्मचारी या सरकार द्वारा जो भी पैसा निवेश किया जाता है, वह टैक्स फ्री होता है इसके तहत भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

31 जुलाई है अंतिम तारीख

आपको बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है अगर कोई करदाता 312 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो आयकर विभाग की तरफ से उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर करदाता 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करते है तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प नहीं मिलेगा यानि अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प मौजूद रहेगा और करदाता को वहीं चुनना होगा।

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