Income Tax News: आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किये गये हैं। वहीं अब करदाताओं को अपने आईटीआर रिफंड का इंतजार है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी, जो अब बीत चुकी है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईटीआर रिफंड को लेकर बड़ा दावा किया है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में आईटीआर रिफंड के प्रोसेसिंग के समय मे कमी आई है।
वित्त मंत्री ने दी अहम जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के 10 दिनों के भीतर रिफंड मिल रहा है। सीतारमण ने घोषणा की कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) संसाधित करने का औसत समय वित्त वर्ष 2013-14 में 93 दिनों से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में केवल 10 दिन रह गया है। आय कर रिफंड एक ऐसी चीज है जिस पर सीबीडीटी व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है और हमने पिछले तीन वर्षों में अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है। रिटर्न का औसत प्रसंस्करण समय 2013-14 में 93 दिन से घटाकर 2023-24 में 10 दिन कर दिया गया है।
क्या करदाताओं को 10 दिन में मिल रहा है रिफंड?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी जानकारी के अनुसार अब करदाताओं को महज 10 दिन के अंदर रिफंड मिल रहा है। हालांकि यह कुछ मामलों में सच है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाताओं के पास अलग- अलग फॉर्म उपलब्ध रहते है जैसे- आईटीआर- 1, आईटीआर- 2, आईटीआर – 3 आदि। विभाग द्वारा आईटीआर- 1 को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस कारण जिन करदाताओं ने आईटीआर- 1 फार्म दाखिल किया है, उनको 10 दिन के अंदर रिफंड मिल जा रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर पिछले तीन वर्षों में टैक्स रिफंड की गति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि 10 दिन में आईटीआर मिलने के दावा सभी मामलों में सटीक नहीं है।