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Income Tax News: NPS से लेकर SSY तक, इस तरीकें से निवेश कर महिलाएं बचा सकती है लाखों का टैक्स, जानें डिटेल

Income Tax News: आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही करदाता टैक्स योजना बनाकर अपना टैक्स बचा सकते है।

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Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही करदाता टैक्स योजना बनाकर अपना टैक्स बचा सकते है। वहीं टैक्स बचत केवल पुरूषों के लिए ही नहीं है यह कामकाजी महिलाओं के लिए भी बराबर महत्वपूर्ण है। चलिए आज इस लेख के माध्यम से बताते है कि एक महिला करदाता इन योजनाओं में निवेश करके अपना टैक्स बचा सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना

बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत महिला करदाता अपनी बेटी के भविष्य के लिए निवेश कर सकती है। गौरतलब है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स छूट की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक को निवेश, कमाई या निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (11ए) के तहत कर छूट प्रदान की जाती है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

मालूम हो कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एक फिकस्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। बता दें कि इस योजना में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रूपये निवेश कर सकते है। वहीं सरकार की तरफ से इस पर 7.7 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रूपये तक टैक्स कटौती का लाभ ले सकते है।

Income Tax News: पब्लिक प्रोविडेंट फंड

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि पीपीएफ उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते है। आप इस योजना में न्यूनतम 500 से निवेश शुरू कर सकते है। इस योजना में भी आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है।

बीमा पॉलिसियों पर टैक्स लाभ

महिलाएं अपने, अपने जीवनसाथी या अपने बच्चे के लिए ली गई जीवन बीमा पॉलिसियों पर भी टैक्स लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसपर आयकर अधिनियम की धारा 80यू के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

महिला कर्मचारी सहित प्रत्येक कर्मचारी 50000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन कटौती का दावा कर सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16(आईए) के तहत।

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