Sunday, December 22, 2024
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Income Tax News: गजब! UP के बेरोजगार मजदूर को मिला 232 करोड़ का टैक्स नोटिस, जानें ऐसे नोटिस मिलने पर आपको क्या करना चाहिए

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Income Tax News: आए दिन हम खबरें सुनते है कि आयकर विभाग ने फलाना व्यक्ति को इतने करोड़ रूपये का नोटिस भेज दिया है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक मजदूर को आयकर विभाग ने 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 232 करोड़ रूपये का टैक्स नोटिस भेजा है तो क्या आप यकीन करेंगे। जही हां यह बिल्कुल सत्य घटना है। दरअसल यूपी के बरेली में रहने वाले फूल मियां को आयकर विभाग की तरफ से 232 करोड़ रूपये का टैक्स नोटिस मिला है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते है कि क्या है पूरा मामला।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल यूपी के बरेली के रहने वाले फूल मियां ने बताया कि वह कढ़ाई का काम करते है। इसके अलावा वह काम कम होने पर लुधियाना, पानीपत आदि जगहों पर मजदूरी के लिए जाते हैं। फूल मियां के अनुसार 2018 में उन्होंने गुड्डू सुंदर उर्फ उवैस से नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह कई बार दुबई जा चुका था। उवैस पर भरोसा करके फूल मियां ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और अन्य दस्तावेज उसे सौंप दिए।

इसी का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने फूल मियां के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पर एक कंपनी खोल ली। इस राज का खुलासा तब हुआ जब फूल मियां को इस साल 5 फरवरी को दिल्ली आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला। इसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी HI क्लाउड इम्पैक्स ने 2.32 बिलियन रुपये का लेनदेन किया, जिसका काफी टैक्स बकाया है (Income Tax News)।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

पुलिस द्वारा दी जानकारी के अनुसार उसके दस्तावेजों के आधार पर एक एक्सपोर्ट फर्म बनाई गई। इसके जरिए 200 करोड़ से अधिक का लेनदेन किया गया। (Income Tax News) फूल मियां को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। उसकी शिकायत के आधार पर हमने शिकायत में नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।

ऐसे टैक्स नोटिस मिलने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए

अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार का टैक्स नोटिस मिलता है तो घबराएं नहीं और जानकारी प्राप्त करें कि आयकर विभाग द्वारा आपको किस वजह से नोटिस भेजा है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को इस टाइप का नोटिस मिलता है तो उसे तुरंत आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट और उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को अपने जरूरी दस्तावेजों देने से बचें (Income Tax News)।

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