Income Tax News: आजकल हर व्यक्ति टैक्स बचाना चाहता है चाहे वह नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या फिर व्यापार करने वाला हर कोई चाहता है। टैक्स बचाना आपको बता दें कि टैक्स की बचत करने का समय 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। वहीं आयकर अधिनियम, 1961 में उन विभिन्न निवेश, बचत और खर्चों से संबंधित कटौती के प्रावधान मौजूद है, जो करदाता ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए हों। चलिए आपको बताते है कुछ ऐसे विकल्प बताते है जो आपको टैक्स बचत में मदद कर सकते है।
फिक्स्ड डिपॉजिट
Income Tax News अगर आप टैक्स बचाना चाहते है तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते है, तो आपको काफी फायदा पहुंच सकता है। वहीं धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रूपये तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते है।
Income Tax News: सरकारी योजनाएं
आपको बता दें कि आयकर आधिनियम धारा 80सी के तहत सरकार द्वारा चालू की गई कई योजनाओं में निवेश कर सकते है। आयकर आधिनियम की धारा 80सी के तहत आय पर 1.5 लाख रूपये तक टैक्स बचा सकते है। छूट का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(SCSS), सुकन्या समृध्दि योजना(SSY), राष्ट्रीय पेंशन योजना(NPS), सार्वजनिक भविष्य निधि,(PPF), और और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश कर सकते है।
माता-पिता को ब्याज भुगतान पर छूट
Income Tax News अगर आप अपने माता-पिता से घर खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है तो आप उसके ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत ब्याज दर भुगतान पर टैक्स छूट दी जाती है। यह एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये तक हो सकती है।
Income Tax News: हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट
अगर आपने अपने परिवार और माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत टैक्स छूट के पात्र है। इसके तहत आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 75000 रूपये की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते है
माता-पिता को किराया का भुगतान
अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं और उनको किराए के रूप में भुगतान करते हैं तो आप आसानी से एचआरए का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 10(13A) के तहत इसका फायदा मिलता है।
स्टांप ड्यूटी
घर खरीदने के दौरान दी जाने स्टांप ड्यूटी पर भी आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है, जिन्होंने घर खरीदा हो। स्टांप ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आती है और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की ही टैक्स छूट ले सकते हैं।
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