Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। कई करदाताओं ने तो अपना आईटीआर भी दाखिल कर दिया है। गौरतलब है कि भारत में, जो व्यक्ति प्रति वर्ष 20 लाख कमाता है, उसे उच्च टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि ऐसे कई तरीकें है जिसकी मदद से करदाता जिनकी आय सालाना 20 लाख रूपये है वह अपना टैक्स बचा सकते है। चलिए आज आपको उन्हीं में से कुछ विकल्प के बारे में बताते है।
80सी के तहत मिलता है टैक्स में छूट
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), और जीवन बीमा प्रीमियम जैसी योजनाओं में किए गए निवेश के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख रूपये तक की कटौती की अनुमति देती है।
Income Tax News: ओल्ड vs न्यू टैक्स रिजीम
बीस लाख कमाने वाले लोगों को ओल्ड या नई कर प्रणाली के बारे में अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ओल्ड रिजीम के तहत अधिक छूट और कटौतियाँ उपलब्ध हैं।
जिसकी मदद से करदाता अपना टैक्स बचा सकते है।
धारा 80सी से अलग भी मिलता है टैक्स में लाभ
धारा 80सी के तहत कर बचत की पेशकश के अलावा, इक्विटी म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस) में निवेश करने से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) या फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) जैसे पारंपरिक कर-बचत विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न मिल सकता है।
नेशनल पेंशन स्कीम
धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रूपये के अलावा, एनपीएस में निवेश करने के बारे में सोचें, जो धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रूपये तक का अतिरिक्त
टैक्स लाभ प्रदान करता है।
योजना के तहत करें निवेश
प्रति वर्ष बीस लाख रुपये कमाने वाले लोग इन कर-बचत अवसरों का सावधानीपूर्वक उपयोग करके अपने आयकर दायित्व को कम कर सकते हैं और स्थिर वित्तीय भविष्य के लिए अपने निवेश और बचत को अधिकतम कर सकते हैं।