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Income Tax News: गुड न्यूज! 20 से 25 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स सेव करने का सुनहरा मौका, इन स्टेप्स को करें फालो

Income Tax News: आपकी आय 20 से 25 लाख के बीच है, अगर हां तो ये खबर आपको अच्छी जानकारी दे सकती है। देखें कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं।

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Income Tax News
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Income Tax News: इनकम टैक्स (Income Tax News) भरने से पहले लोग कई तरह के जुगाड़ लगाते हैं कि किसी तरह से उनका टैक्स बच जाए। ऐसे में हम यहां खास जानकारी देने जा रहे हैं। जी हां, अगर आप 20 से 25 लाख की श्रेणी में आते हैं तो आप भी टैक्स बचा सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए आपको बेहतर टैक्स मैनेजमेंट करना होगा। एक रणनीतिक रुप से टैक्स सेविंग विकल्पों का पता लगाना जरूरी है। इसके लिए आप मौजूदा और नई टैक्स कैटेगरी के बीच चुनाव करके उसका आंकलन करना होगा। ऐसा करके आप अपने आर्थिक लाभ में इजाफा कर सकते हैं।

नई और मौजूदा टैक्स व्यवस्था का आंकलन

आपको कर सेविंग की कुछ खास रणनीतियों को देखने से पहले ये जानना होगा कि नई कर व्यवस्था या मौजूदा कर व्यवस्था के तहत टैक्स दाखिल करने में अधिक फायदा होगा। हालांकि नई कर व्यवस्था में कम दरों को दिया गया है। साथ ही ये कुछ कटौतियों को लिमिटेड करती है। 20 से 25 लाख रुपये की इनकम वाले दोनों कर व्यवस्थाओं में 30 फीसदी वाली कर श्रेणी में आते हैं। ऐसे में ज्यादा बड़े दृष्टिकोण  के लिए मौजूदा व्यवस्था के तहत दी जाने वाली कटौतियों पर विचार करें।

रणनीतिक कर सेविंग टूल

एक टैक्सपेयर्स के तौर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा दिए जाने विभिन्न टैक्स सेविंग टूल्स का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स सेविंग के लिए तैयार किए मुख्य ऑप्शन्स पर विचार करें।

धारा 80सी के तहत निवेश

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस), यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप), और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे टूल्स में निवेश करके धारा 80 सी के तहत कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

वहीं, लड़कियों के माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना पर विचार कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)

एनपीएस के साथ टैक्स बचाते हुए रिटायरमेंट फंड में इजाफा करें

वहीं, कर्मचारी योगदान के लिए धारा80सीसीडी (1), स्व-योगदान के लिए 80सीसीडी (1बी) और नियोक्ता योगदान के लिए 80सीसीडी (2) के तहत कटौती का लाभ उठाएं।

चैरिटेबल डोनेशन (धारा 80जी)

टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए दान, गैर सरकारी संगठनों या सरकार समर्थित राहत फंड्स में योगदान करें।

धारा 80जी योग्य संगठनों को दान की गई राशि के लिए कटौती की अनुमति देती है।

ब्याज कटौती से लाभ

धारा 80TTA से लाभ ले सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

होम लोन के ब्याज पर कटौती के लिए धारा 80ई और एजुकेशन लोन के ब्याज के लिए धारा 80ईई का फायदा लिया जा सकता है

रणनीतिक वित्तीय योजना

टैक्स सेविंग को अनुकूलित करने और अपने आने वाले आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल रहे। आपको कर मैनेजमेंट सिस्टम की बारीरिकों को समझना होगा। इसके बाद अलग-अलग कर कटौतियों की तलाश करनी होगी। इसके बाद अपने आर्थिक टारगेट्स को अपने निवेश के साथ लाना होगा। इस तरह से आप 20 से 25 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स सेविंग  की कठिनाइयों से आगे निकल पाएंगे।

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