Friday, October 25, 2024
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Income Tax News: खुशखबरी! प्रमुख बीमा योजनाएं जो बचा सकती है लाखों का टैक्स, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर भारतीय यहां तक कि युवा भी, पुरानी टैक्स व्यवस्था को पसंद करते हैं। आपको बता दें कि बाजार में कई निवेश योजनाएं उपलब्ध हैं। जैसे बीमा निवेश, जिन्हें अक्सर टैक्स-बचत चर्चा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए आपको बताते है कुछ प्रमुख बीमा विकल्पों के बारे में जो पुरानी वयवस्था चुनने पर टैक्स बचाने में मदद करता है।

Income Tax News: टर्म लाइफ इंश्योरेंस

आयकर अधिनियम(Income Tax News) 1961 की धारा 80सी के तहत करदाता सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक छूट का लाभ उठा सकते है। इसके तहत टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आपको बता दें कि निवेशकों को प्राप्त बीमा राशि पूरी तरह से टैक्स मुक्त होती है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में निवेश न केवल व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है, बल्कि धारा 80डी के तहत कर लाभ भी प्रदान करता है। वहीं अगर आप माता-पिता, पत्नी, बच्चे के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम करवाते है तो अधिकतम आप 25000 रूपये टैक्स कटौती के लिए योग्य है। वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक) के लिए स्वास्थ्य बीमा करवाते है तो आप अधिकतम 50000 रूपये टैक्स कटौती के लिए योग्य है।

Income Tax News: चाइल्ड प्लान

अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करते हुए धारा 80 सी बचत को अधिकतम करने के लिए चाइल्ड प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए प्रीमियम देने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। हर साल नया प्लान लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉलिसी में सालाना रिन्यूअल प्रीमियम भी सेक्शन 80C के तहत कर छूट दिला सकता है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान(ULIP)

यूलिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी म्च्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 10(10डी) के तहत टैक्स बचत संभव है

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