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Income Tax News: खुशखबरी! अब वरिष्ठ नागरिकों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स, जानें पूरी खबर

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द ही अपना आईटीआर फाइल कर दें। हालांकि, सरकार कुछ लोगों को टैक्स में रियायत देती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको रिटर्न दाखिल करने पर भी इनकम टैक्स में विशेष छूट मिलती है।

Income Tax News: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब क्या है?

वरिष्ठ नागरिक वे लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वे वरिष्ठ नागरिक कर स्लैब के तहत अपना कर चुकाते हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मूल कर छूट सीमा 3 लाख रुपये है।

●यानी 3 लाख रुपये की सालाना आय पर आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं है। जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वे नागरिक जो केवल पेंशन या बैंक ब्याज आय पर निर्भर हैं।

●उन्हें टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई अन्य आय है तो आईटीआर दाखिल करना जरूरी है।

Income Tax News: कैसे पा सकते हैं टैक्स छूट?

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●अग्रिम कर के भुगतान पर वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है।

●उसे एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत बैंक खाते और सावधि जमा से प्राप्त ब्याज पर 50000 रुपये (सालाना) तक की कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

●वरिष्ठ नागरिक आयकर अधिनियम की धारा 80DDB के तहत बीमारी के खर्च के लिए 1 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

●इसके अलावा, यदि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपना रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 4 में दाखिल कर रहे हैं, तो वे इसे पेपर मोड में कर सकते हैं। इसके लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य नहीं है।

Income Tax News: रिटर्न कैसे दाखिल करें?

●टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप पहले से ही एक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

●फिर आप सीधे लॉग इन करें। इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद ई-फाइल टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपको प्रिपेयर एंड सबमिट आईटीआर पर क्लिक करना होगा।

●आप यहां क्लिक करके अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।(Income Tax News) यहां आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अन्य जानकारी देनी होगी।

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