Monday, December 23, 2024
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Income Tax News: खुशखबरी! अब करदाता बिना HRA क्लेम किए भी ले सकते है टैक्स छूट का लाभ, जानें क्या है नियम

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Income Tax News: इस महीने के अंत में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से पहले, आयकर विभाग ने हाल ही में करदाताओं को एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें छूट और कटौती के लिए गलत दावों के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए करदाता कई बार गलत जानकारी शेयर कर देते है। जिसके बाद आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को नोटिस जारी किया जाता है।

आयकर विभाग ने जारी की चेतवानी

मालूम हो कि आईटीआर दाखिल करने के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा गया है। जिसको लेकर आयकर विभाग भी समय-समय पर करदाताओं को जागरूक कर रहा है। इसी बीच विभाग ने करदाताओं को एक एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें शख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि अगर कोई करदाता ज्यादा छूट का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी दर्ज करते है तो उनपर 200 प्रतिशत की पैनालिटी लगाई जाएगी और कानून कार्रवाई भी कई गई

आईटीआर दाखिल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है अगर कोई करदाता इसके बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उसपर भारी जुर्माना लग सकता है। यदि आपका आईटीआर नियत तारीख 31 जुलाई 2024 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2024 से पहले दाखिल किया गया है, तो अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। छोटे करदाताओं, जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को देरी के लिए अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

300 प्रतिशत का लगेगा जुर्माना

टैक्स योजना, टैक्स से बचाव और कर चोरी, आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XXII के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। यह कानून कर चोरी में शामिल व्यक्तियों पर कठोर दंड लगाता है, जिसमें अज्ञात पर देय कर के 300 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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