Friday, November 22, 2024
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Income Tax News: खुशखबरी! अब करदाता बिना HRA क्लेम किए भी ले सकते है टैक्स छूट का लाभ, जानें क्या है नियम

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Income Tax News: अधिकांश कंपनियां कॉस्ट टू कंपनी संरचना के तहत अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का भुगतान करती हैं। इस राशि को आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत छूट प्राप्त है। हालांकि, इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। कई बार कंपनियां एचआरए का भुगतान ही नहीं करती है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करते समय करदाता एचआरए के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। लेकिन क्या आपको पता है बिना एचआरए भी टैक्स छूट मिलता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।

सेक्शन 80जीजी के तहत मिलता है छूट

बता दें कि 80जीजी के तहत करदाताओं को अपने संबंधित फाइनेंशियल ईयर में भुगतान किए गए किराए पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी है जैसे 80GG के तहत कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति का शहर में कोई घर नहीं होना चाहिए। वास्तव में जिस शहर में कार्यालय स्थित है या व्यवसाय किया जाता है, उस शहर में पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे या हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए।

कैसे ले सकते है कटौती का लाभ

आपको बता दें कि करदाता को फॉर्म 10BA दाखिल करना होगा, जिसके बाद वो इस कटौती का दावा कर पाएगा। हालांकि करदाता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वह न्यू टैक्स रिजीम का चयन करते है तो उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा यानि करदाता को ओल्ड टैक्स रिजीम ही चयन करना होगा।

31 जुलाई है अंतिम तिथि

आईटीआऱ दाखिल करने में तारीख समाप्त होने में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए है। गौरतलब है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर कोई करदाता इस तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो आयकर विभाग की तरफ से उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं 31 जुलाई के बाद करदाता 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प नहीं चुन सकते है।

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