Income Tax News: आयकर रिटर्न दाखिल करना या आईटीआर दाखिल करना व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए सरकार को अपनी आय का खुलासा करने की एक प्रक्रिया है। व्यक्तियों के मामले में, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। अगर आप चाहते है अपना टैक्स बचाना तो यह खबर आपके लिए है। चलिए आपको बताते है कि कैसे वेतनभोगी इन 7 तरीकों से टैक्स में छूट का लाभ ले सकते है।
Income Tax News: हाउस रेंट पर टैक्स छूट
यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता है तो वह व्यक्ति अपने माता पिता को घर का किराया देकर एचआरए का दावा कर सकते है। आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत, किराए के घर में रहने वाले वेतनभोगी व्यक्ति एचआरए पर कर छूट का दावा कर सकते हैं।
प्री नर्सरी फीस पर टैक्स छूट
सरकार ने 2015 में वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने बच्चे के प्लेग्रुप, प्री नर्सरी, या नर्सरी के लिए भुगतान की गई फीस पर टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देने के लिए एक नया नियम पेश किया था। वेतनभोगी व्यक्ति दो बच्चों की फीस के भुगतान पर धारा 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते है।
Income Tax News: हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट
वेतनभोगी व्यक्ति माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते है। करदाता 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर 25000 रूपये तक टैक्स छूट मिलती है। अगर माता-पिता की आयु 65 साल से ज्यादा है तो स्वास्थ्य बीमा पर 50000 रूपये पर टैक्स छूट मिलती है।
मेडिकल खर्चे पर टैक्स छूट
वेतनभोगी व्यक्ति माता-पिता के चिकित्सा खर्चों पर भी कर छूट का दावा कर सकते हैं। डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि टैक्सपेयर्स के माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो। धारा 80डी के तहत चिकित्सा व्यय पर 50000 रुपये तक की कटौती की अनुमति है।
इंटरनेट, फोन बिल पर टैक्स छूट
कोविड महमारी के दौरान जब लोग घर से काम रहे थे तो इंटरनेट और फोन बिल बढ़ गया इन खर्चों के रीइंबर्समेंट पर एम्प्लॉय को कोई टैक्स नही देना होता है। लेकिन आपको ओरीजनल बिल जमा करवाना होता है।
Income Tax News: होन लोन पर टैक्स छूट
अगर आपने होम लोन लिया है या फिर होम लोन लेने पर विचार कर रहे हैं तो इसपर भी आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचत कर सकते है।
Income Tax News: NPS पर टैक्स छूट
नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) के तहत भी टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। इस योजना के तहत आप सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50000 रुपए की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं। यह सेक्शन 80C के तहत मिली 1.5 लाख रुपये की छूट से अलग होगी।
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