Income Tax News: अगर आप भी वेतनभोगी व्यक्ति है तो यह खबर आपके लिए है आयकर अधिनियमन 1961 में कई कटौतियां और छूट उपलब्ध हैं जिनका लाभ व्यक्ति वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित आय पर कर बचाने के लिए उठा सकते हैं। चलिए आपको बताते है उन 11 तरीकों के बारे में जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते है।
Income Tax News: सेक्शन 80C के तहत
धारा 80सी के तहत व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। 80सी कर लाभ का दावा केवल वे करदाता ही कर सकते हैं जो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं आप सेक्शन 80सी के तहत PPF, EPF, FD, NSC ELSS के तहत कर छूट का लाभ ले सकते है
सेक्शन 80CCD(1B)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निवेश करके, व्यक्ति 50000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं जो धारा 80सी के तहत कटौती के अतिरिक्त है।
सेक्शन 80CCD(2)
धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति का नियोक्ता (सरकारी या निजी) व्यक्ति के एनपीएस खाते में योगदान देता है। एक निजी क्षेत्र का कर्मचारी अधिकतम कटौती का दावा अपने वेतन का 10% कर सकता है जहां वेतन का मतलब मूल प्लस महंगाई भत्ता (डीए) है।
सेक्शन 80(D)
इनकम टैक्स कानून में यह सेक्शन लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और कुछ चिकित्सा खर्चों पर टैक्स कटौती का लाभ उठाने की इजाजत देता है।
Income Tax News: पेशेवर टैक्स कटौती
प्रोफेशनल टैक्स (Professional Tax) कुछ राज्यों की ओर से लगाया जाता है। यह एक ऐसा टैक्स है जो वेतनभोगी व्यक्तियों, स्वरोजगार करने वालों और पेशेवरों पर लागू होता है। यह टैक्स राज्य सरकारों की आय का अहम स्रोत है।
Income Tax News: लीव ट्रैवल अलाउंस
LTA एक प्रकार का भत्ता है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर यात्रा करने के लिए देते हैं। यह भत्ता कर्मचारियों को अपनी छुट्टी का मजा लेने और अपने परिवार के साथ समय बिताने में मदद करता है। LTA की रकम नियोक्ता तय करते हैं। यह आमतौर पर कर्मचारी के वेतन का एक फीसदी होती है।
Income Tax News: हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
यदि कोई व्यक्ति, जिसने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, घर में रहने के लिए किराए का भुगतान कर रहा है और उसे अपने वेतन ढांचे के हिस्से के रूप में एचआरए घटक भी मिलता है, तो वह कर छूट का दावा कर सकता है।
Income Tax News: सेक्शन 80E के तहत
धारा 80ई के तहत कोई व्यक्ति शैक्षिक ऋण के तहत ब्याज घटक के लिए कटौती का दावा कर सकता है। धारा 80ई के तहत दावा की जा सकने वाली कटौती की अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, और न ही किसी व्यक्ति को ऐसी कटौती का दावा करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करने की आवश्यकता है।
Income Tax News: धारा 80 EEB
एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर ब्याज के लिए कटौती के रूप में प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकता है। हालांकि, ऋण 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 के बीच स्वीकृत होना चाहिए।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
वेतनभोगी व्यक्तियों को पुरानी और नई दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है।
होम लोन के ब्याज पर कटौती
होम लोन के ब्याज पर कटौती का ले सकते है। यह सेक्शन आपको प्रॉपर्टी पर लिए गए होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ उठाने की इजाजत देता है।
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