Income Tax News: हर करदाता को समय पर टैक्स चुकाना होता है। ऐसे में कई करदाता टैक्स बचत के विकल्प तलाशते हैं। आयकर विभाग करदाताओं को टैक्स छूट का लाभ प्रदान करते हैं। अगर आप भी टैक्स बचाने का विकल्प तलाश रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। चलिए आपको बताते कुछ ऐसे स्कीम के बारें में जिससे आप अपना लाखों का टैक्स बचा सकते है।
एफडी में निवेश करके
5 साल की अवधि वाली एफडी में आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि एफडी में 7 से 8 फीसदी ब्याज मिलता है। एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, हालांकि आप इस पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
Income Tax News: पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के निवेशकों को टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म होना चाहिए। आपको बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
इक्विटी लिंक्ड बचत योजना
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में आप 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि, इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। (Income Tax News) 10 प्रतिशत का पूंजीगत लाभ कर लागू है।
Income Tax News: नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस योजना में कोई जोखिम नहीं है। इस योजना में आप 1 वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं।
बीमा
जीवन बीमा पॉलिसियों में भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट ले सकते हैं।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वयसेवी योजना है। इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
Income Tax News: कर्मचारी भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ ले सकते हैं।
Income Tax News: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेशकों को टैक्स छूट का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के निवेशकों को मिलता है।
सुकन्या समृद्धि योजना
बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की गई है। यह एक टैक्स फ्री स्कीम है यानी इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।