Monday, December 23, 2024
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Income Tax News: खुशखबरी! ELSS में निवेश कर पा सकते है लाखों की छूट, जानें पूरी डिटेल

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Income Tax News: म्यूचुअल फंड में निवेश आज के समय में सबसे चर्चित साधन है। लेकिन क्या आप जानते है एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम(ELSS)। यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इनकम टैक्स एक्ट के धारा 80सी के तहत भी आता है यानि अगर आप साल में 1.5 लाख रूपये इसमे निवेश करते है तो आपको इतनी राशि पर टैक्स में छूट का भी लाभ मिलता है।

Income Tax News: ELSS म्यूचुअल फंड क्या है?

ELSS ऐसे फंड हैं जो आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश में विविधता लाकर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह डायवर्सिफाइ निवेश से रिस्क कम हो जाता है और लंबी अवधि में अधिक रिटर्न की संभवना बढ़ जाती है। ईएलएसएस फंड हाई रिटर्न के साथ साथ निवेशकों को टैक्स बेनिफिट भी ऑफर करते हैं। हालांकि इन फंड के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं।

ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे

इसमे निवेश म्यूचुअल फंड की तरह कम जोखिम भरा होता है। आपको बता दें कि इसका रिटर्न भी बाजार जोखिमों के अधीन होता है।(Income Tax News) धारा 80सी के तहत आने वाले निवेश के विकल्प जैसे NSE, PPF, FD में 5 साल का लॉकइन पीरियड होता है, जबकि ELSS म्यूचुअल फंड में लॉकइन पीरियड महज 3 साल के लिए ही होता है। इसका मतलब यह है कि आप 3 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते है।

लॉन्ग टर्म निवेश में बेहतर रिटर्न

जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते है उनके लिए यह स्कीम काफी अच्छा विकल्प हो सकती है। ELSS पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमे आप लंबे समय तक निवेश करके आप एक बड़ी पूंजी तैयार कर सकते है। इस स्कीम में 14 से 17 फीसदी का रिटर्न मिलते देखा गया है।

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