Income Tax News: टैक्स बचाने के लिए एनपीएस एक बहुत ही शानदार विकल्प है। एनपीएस के तहत आप अपना टैक्स बचा सकते है। इसमे आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रूपये से ज्यादा इनवेस्ट कर सकते है। इसमे आपका टैक्स(Income Tax News) भी कम होता है। आइए जानते हैं कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते है।
Income Tax News: NPS में निवेश करने पर इतना मिलता है टैक्स डिडक्शन
एनपीएस में निवेश किए गए अमाउंट के लिए इनकम टैक्स रूल((Income Tax News) के तीन सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
सेक्शन 80CCD(1): यह डिडक्शन 80सी के तहत आता है। इसमे आप अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक निवेश कर सकते है। आप बैसिक सैलरी का 10 प्रतिशत या 1.5 लाख रूपये तक, जो भी कम हो इसमे निवेश कर सकते है।
सेक्शन 80CCD(1बी): इसमें 50000 रुपये तक एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिलता है। यह छूट सेक्शन 80सी के अलग मिलती है।
सेक्शन 80CCD (2): कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस अकाउंट में कंपनी के कॉन्ट्रिब्यूशन पर डिडक्शन मिलता है। ये बेसिक सैलरी का 10% (केंद्र के कर्मचारियों के मामले में 14%) हो सकता है। इनकम टैक्स की नई टैक्स स्लैब में भी ये डिडक्शन उपलब्ध है।
Income Tax News: सेक्शन 80CCD(2) टैक्स सेविंग में कैसे काम आता है
सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(1बी) का इस्तेमाल करने के बाद आप सेक्शन 80CCD(2) के जरिए टैक्स सेविंग कर सकते है।(Income Tax News) बता दें कि कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में कंपनी के कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन पर मिलता है। इसमे आप सैलरी का 10 प्रतिशत तक अधिकतम डिडक्शन क्लेम कर सकते है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए यह 14 प्रतिशत डिडक्शन देता है। मान लीजिए आपकी एनुअल बेसिक सैलरी 9 लाख रुपये है। आपकी कंपनी टियर-1 NPS अकाउंट में 80,000 रुपये कॉन्ट्रिब्यूट करती है। ऐसे में आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% यानी 80000 रुपये टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।