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Income Tax News: 6 से 9 लाख की सैलरी वाले ऐसे बचा सकते हैं टैक्स? पढ़ें क्या है तरीका

Income Tax News: आपकी आय सालभर की 9 लाख रुपये है तो आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। यहां आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है, देखें क्या है जानकारी

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Income Tax News
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Income Tax News: आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप आय (Income Tax News) बचाने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते होंगे। हालांकि, इसके बाद भी काफी लोग टैक्स नहीं बचा पाते हैं। अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपये वार्षिक हैं और आप टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। साल 2023-24 के बजट के दौरान कुछ नियमों में बदलाव हुआ था। ऐसे में आप अब किस तरह से टैक्स सेव कर सकते हैं। यहां जानें डिटेल।

इन दो फैक्टर्स का रखें ध्यान

हालांकि, टैक्स बचाने के लिए यहां पर दो फैक्टर महत्वपूर्ण है। आपकी आय किस श्रेणी में आती है और आप किस डिडिक्शन आय की कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों फैकटर्स पर गौर करने के बाद ही आप अच्छे ढंग से टैक्स सेव कर पाएंगे।

अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपये से अधिक हैं तो आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स नहीं बचा सकते हैं। वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप अधिक डिडक्शन दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं।

होम लोन के ब्याज पर छूट

आयकर विभाग की धारा-80EEA के तहत आपने होम लोन ले रखा है और आप उसके ब्याज पर छूट हासिल कर सकते है। नियमों के मुताबिक, आपको उस भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

इन पर भी मिलता है फायदा

वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आपने लोन लिया था तो आपको उसके ब्याज पर छूट का फायदा मिल सकता है। आप एजुकेशन लोन पर भी टैक्स बचत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 80ई का सहारा लेना होगा। घर के किराए का भत्ता, विकलांग आश्रितों के इलाज के लिए किया गया खर्चा आपको टैक्स सेव करने में मदद कर सकता है। इस पर आप 75 हजार रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।

इसके अलावा अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते हैं तो आप धारा-80D के तहत 25 हजार रुपय तक की छूट मिलती है। वहीं, अगर आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ बीमा ले रखा है तो आप प्रीमियम पर 50 हजार रुपये तक भी टैक्स बचा सकते हैं।

किस कर व्यवस्था को चुनें

हालांकि, यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स डिडक्शन को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको नई कर व्यवस्था के मुकाबले अधिक टैक्स चुकाना होगा। जहां नई टैक्स रिजीम में 40 हजार का टैक्स देना होगा। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में आपको 80 हजार रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।

वहीं, आप धारा-80C के तहत कई सरकारी स्कीम के जरिए बचत का मौका है। अगर आप इन डिडक्शन को जारी रखते हैं तो आपके लिए पुरानी कर व्यवस्था टैक्स बचाने में काफी मदद कर सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय किसी योग्य पेशेवर के परामर्श से लिया जाना चाहिए। यहां दी गई जानकारी के आधार पर डीएनपी न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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