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Income Tax News: KBC 16, DREAM11 में पैसे जीतने पर कितना देना होता है टैक्स? जानें क्या है आयकर विभाग का नियम

Income Tax News: अगर आप ड्रीम इलेवन, लॉटरी में अपना पैसा लगाते है, या केबीसी 16 में जाना चाहते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है।

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फाइल फोटो प्रतिकात्मक

Income Tax News: अगर आप भी ड्रीम इलेवन में अपना पैसा लगाते है, केबीसी 16 में जाना चाहते है या फिर, किसी भी प्रकार की लॉटरी खेलते है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हमलोग हमेशा सुनते है कि ड्रीम इलेवन में कोई 1 करोड़ रूपये जीत गया या फिर किसी लॉटरी में कोई लाखों रूपये जीत गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जीते हुए पैसों का कुछ हिस्सा टैक्स के माध्यम से सरकार को देना होता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी जानकारी

DREAM11, KBC 16 जीतने पर कितना देना होता है टैक्स

आपको बता दें कि ड्रीम इलेवन, लॉटरी, केबीसी 16 समेत अन्य खेलों में जीती गई राशि पर आयकर विभाग एक तय प्रतिशत की राशि लेता है। यह टैक्स भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194बी के तहत लगता है। जानकारी के मुताबिक विजेता को पेमेंट करने से पहले भुगतानकर्ता को टीडीएस काटना होता है। 10 हजार से अधिक की पुरस्कार राशि पर 30 प्रतिशत का टीडीएस लगाया जाता है (Income Tax News)।

टैक्स नहीं देने पर होती है कार्रवाई

अगर आप लॉटरी या गेम से जीती हुई राशि पर टैक्स भुगतान नहीं करते है तो आयकर विभाग द्वारा व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए व्यक्ति को भुगतान करना बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप चाहे तक सीए या टैक्स प्रोफेशनल से इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते है ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मालूम हो कि गेंमस में पैसे निवेश करने का चलन भारत में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। (Income Tax News) बता दें कि देश-विदेश में हजारों लोगों ने लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग और टीवी शो में शामिल होकर करोड़ों रुपये जीते हैं। हालांकि, हम इस तरह के किसी भी खेल में शामिल होने के लिए बढ़ावा नहीं देते है।

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