Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, यहां देखिए बेहद आसान है प्रोसेस

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: अगर आप एक निश्चित सीमा से अधिक आय कमाते हैं तो आपको उस आय पर इनकम टैक्स (Income Tax News) देना होगा। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको इसकी जानकारी होगी। अगर आप अभी तक पेपर के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने का ऑनलाइन तरीका भी जानना चाहिए। इससे आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

आईटीआर भरना है जरूरी

टैक्स पर अपना रिफंड पाने के लिए और किसी भी जुर्माने से बचने के लिए आपको आईटीआर भरना चाहिए। चलिए नीचे जानते है कि आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने का क्या तरीका है। जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस-

आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने का तरीका

आपको बता दें कि आईटीआर फॉर्म-1 50 लाख रुपये तक की सैलरीड कर्मचारियों के लिए होता है।

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद अगर आप पहली बार आईटीआर भर रहे हैं तो पहले आपको नए रिजस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सारी सही जानकारी भरने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। वहीं, पुराने यूजर्स आईडी, पैन कार्ड, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगइन करेंगे।
  • इसके बाद आप मैन्यू पेज पर ई-फाइल टैब नजर आएगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करना होगा।
  • फिर आपको अपने रिलेवेंट असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना होगा। साथ ही मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन ऑप्शन को चुनना होगा। फिर आगे पर क्लिक करें।
  • यहां पर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। वहीं, अगर आपने इससे पहले भी ई-फाइलिंग करने की कोशिश की तो वह सेव ड्रॉफ्ट में होगा तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में स्टेटस पर व्यक्तिगत को चुनना होगा, क्योंकि आपने आईटीआर-1 को फाइल करना है।
  • इसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म चुनना है। यहां पर आपको ये देखना है कि किस कैटेगरी के लोगों को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है। फिर आपको आईटीआर-1 फाइल करना है।
  • फिर आपको देखना है कि इसमें कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर आपको बताना है कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं।
  • इसके बाद आपको अपने प्री-फील्ड रिटर्न की डिटेल को वैलिडेट करना होगा। यहां पर आपको अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारियों को चेक करना है। अगर कुछ बदलाव करने हैं तो आप एडिट कर सकते हैं।
  • इसी तरह से आपको अपनी कुल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, टैक्स लॉयबिलिटी की सभी जानकारी वैलिडेट करनी होगी। अगर आपने सभी जानकारियों को वैलिडेट कर लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं, अगर कोई पेमेंट भरनी बाकी है तो आप उसे ई-पे टैक्स सर्विस के साथ जमा कर सकते हैं।
  • अब आप अपने द्वारा भरे गए आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको आईटीआर वेरिफाई करनी होगी। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर सबमिट हो जाएगा। यहां पर आप आईटीआर की रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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