Income Tax News: अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आपका बिजनेस हैं तो उससे आपको आय भी होती होगी। ऐसे में आयकर नियमों के हिसाब से अगर आप एक निश्चित राशि से अधिक इनकम कमाते हैं तो आपको उस पर आयकर टेना होगा। अपनी आय को दिखाने के लिए करदाता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आरटीआर फाइल करके आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं। साथ ही आप रिफंड के भी हकदार हो सकते हैं। ऐसे में जानें कैसे ऑनलाइन तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस।
ऑनलाइन कैसे फाइल करें ITR
कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। आयकर विभाग ने इसके लिए ई-फाइलिंग की सुविधा भी दी है। मगर इससे पहले आपको कुछ दस्तावेजों को अपने पास रखना है। इसमें पैन कार्ड, फॉर्म 26AS-AIS, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म-16 शामिल है।
पहला स्टेप-लॉगिन
- आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करना है
- यूजर आईडी सेक्शन में अपने पैन कार्ड की डिटेल भरें फिर सिक्योरिटी मैसेज पर टिक करें
- इसके बाद पासवर्ड दर्ज करें और आगे बढ़ें
दूसरा स्टेप- फाइल इनकम टैक्स रिटर्न
ई-फाइल टैब पर क्लिक करें फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाए
तीसरा स्टेप- अपने सही एसेसमेंट ईयर को चुनें
एसेसमेंट ईयर, ‘AY 2023-24’ और मोड ऑफ फाइलिंग को ऑनलाइन सेलेक्ट करें
चौथा स्टेप- सेलेक्ट स्टेटस
यहां पर आपको अपना फाइलिंग स्टेटस दायर करना है, इसमें व्यक्ति, HUF और अन्य ऑप्शन्स में से व्यक्ति को चुनकर आगे बढ़ें
पांचवा स्टेप- ITR टाइप को सेलेक्ट करें
यहां पर आपको आईटीआर का टाइप सेलेक्ट करना है, इसमें व्यक्ति, HUF, व्यवसाय या पेशे से आय के बिना लेकिन पूंजीगत लाभ के साथ आईटीआर-2 चुनें
छठा स्टेप- ITR फाइलिंग का कारण
यहां पर आपको ITR फाइलिंग की वजह सेलेक्ट करनी है। इसमें 3 विकल्प मिलते हैं- कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है, विशेष मानदंडों को पूरा करता है और आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है और अन्य।
सातवां स्टेप- अपने बैंक की डिटेल और अन्य जानकारियां एड करें
इस जगह पर अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज करें। वहीं, अगर पहले से जानकारी दी है तो उसे देखें कि क्या वह सही है। इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐस में अपने रिटर्न की सभी जानकारी की समीक्षा करें और उसकी पुष्टि करें।
आठवां स्टेप- ई-वेरिफाई ITR
इसमें आपको आरटीआर वेरिफाई करना होगा। यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से जो भी आपको आसान लगें आप उसे चुन सकते हैं। ई-वेरिफाई होने के बाद आपका आरटीआर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।