Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कई करदाताओं ने तो आईटीआर भी दाखिल कर दिया है। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को कभी-कभी आईटीआर दाखिल करते वक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बैंक उनके पेंशन खातों से टीडीएस काटने में विफल हो जाते हैं। यह समस्या तब होती है जब महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया जाता है, जिससे पेंशन बढ़ जाती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर सीमा बदल जाती है।
ऐसे मामलों में, बैंक टीडीएस काटने में लापरवाही कर सकते हैं, जिससे सेवानिवृत्त लोगों को स्वयं या सीए के माध्यम से आयकर वेबसाइट के माध्यम से कर का भुगतान करना पड़ता है। चलिए आपको बताते है कि वरिष्ठ नागरिक 2024-2025 मूल्यांकन वर्ष के लिए अपने करों का ई-भुगतान कैसे कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिक कैसे भरे आईटीआर
●सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
●अपने पैन कार्ड विवरण और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। यदि आपके पास खाता नहीं है, तो पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करके शुरुआत करें।
●लॉग इन करने के बाद मेनू पर जाएं और ‘ई-फाइल’ चुनें। ड्रॉप-डाउन मेनू से, ‘ई-पे टैक्स’ चुनें।
●एक नयी विंडो खुलेगी। पृष्ठ के शीर्ष दाईं ओर स्थित ‘नया भुगतान’ चुनें।
●पहला विकल्प होगा ‘इनकम टैक्स’ और इसके अंदर कई तरह के टैक्स सूचीबद्ध होंगे।
●वह वर्ष चुनें जिसके लिए आप कर का भुगतान कर रहे हैं। दाईं ओर, ‘सेल्फ असेसमेंट टैक्स (300) चुनें।
●निर्दिष्ट टैक्स ब्रैकेट में आपको भुगतान की जाने वाली कुल कर राशि दर्ज करें।
●राशि जमा करने के बाद, भुगतान विधि चुनने के लिए एक नई विंडो दिखाई देगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई का विकल्प चुन सकते हैं।
●आवश्यक भुगतान विवरण भरें और आगे बढ़ें।
●भुगतान पूरा होने के बाद, एक चालान जेनरेट किया जाएगा। डाउनलोड करें और अपने रिकॉर्ड के लिए एक प्रति अपने पास रखें।
नहीं दे होगा आयकर विभाग को जुर्माना
वरिष्ठ लोग इन उपायों का पालन करके अपने ऑनलाइन कर भुगतान को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं, जो अनुपालन की गारंटी देगा और उन्हें टीडीएस काटने में विफल रहने पर जुर्माना से बचने में मदद करेगा। सेवानिवृत्त लोग अपने कर दायित्वों का प्रबंधन कर सकते हैं।