Tuesday, November 5, 2024
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Income Tax News: Hurray! 80C का भी बाप हो सकता है ये फॉर्मूला, फॉलो करें ये टिप्स

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: अगर आप वित्त वर्ष के 2023-24 के अंतिम तीन महीने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काफी उपयोगी हो सकती है। इस खबर से आप जानेंगे कि आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आप टैक्स सेव कर सकते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले आयकर नियम के 80C का ध्यान आता होगा। हालांकि, आप इसके अलावा भी कई अन्य तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं, इन तरीकों को फॉलो करके सारी इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं।

80C के अलावा कैसे कर सकते हैं Tax Saving

आयकर नियम की धारा 80C के तहत किया गया निवेश टैक्स फ्री है, मगर इसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। ऐसे में अगर आप इन तरीकों का उपयोग करेंगे तो आपको एक रुपये भी टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा।

National Pension System (NPS)

नेशनल पेंशन सिस्टम  में निवेश करके आयकर के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है। हालांकि, इसके अलावा सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार की अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है।

Home Loan का ब्याज

होम लोन की मूल रकम पर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का टैक्स लाभ ले सकते हैं। मगर सेक्शन 24 के तहत ब्याज कंपोनेंट पर भी फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ किया जा सकता है।

पहली बार घर खरीदने पर मिल सकता है फायदा

अगर आप पहली बार अपना नया घर खरीदने जा रहे हैं तो आपको सेक्शन 24 के अलावा सेक्शन 80EE के तहत भी फायदा मिल सकता है। यहां पर आपको होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलती है। नियम के तहत आपको 50 हजार रुपये तक का टैक्स फायदा हो सकता है। इसके साथ ही शर्त ये भी है कि आपकी संपत्ति की कीमत 50 लाख से कम और साथ ही लोन अमाउंट 35 लाख रुपये से कम होना चाहिए।

House Rent Allowance पर मिलेगा लाभ

हाऊस रेंट भत्ता यानी (HRA) का लाभ आपकी कंपनी नहीं देती है तो आप इसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सरकार सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट का लाभ देती है।

एजुकेशन लोन पर मिलेगी टैक्स छूट

अगर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको सेक्श 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज के ऊपर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। इसमें टैक्स की छूट की कोई सीमा नहीं है।

Health Insurance पर हो सकता है फायदा

आयकर की धारा 80D के तहत कोई भी स्वास्थ्य बीमा लेने वाला इसके तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकता है। आप इंश्योरेंस की प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके साथ वरिष्ठ माता-पिता जिनकी आयु 60 साल से अधिक हैं आप कुल मिलाकर 75 हजार रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।

सेविंग खाते से होगी टैक्स बचत

अगर आपका बैंक में अकाउंट हैं तो आप सेक्शन 80TTA के तहत 80TTA के तहत 10 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इसमें सभी तरह के बैंक और पोस्ट ऑफिस शामिल हैं।

दिव्यांग मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट

अगर आप किसी दिव्यांग के खर्च का भार उठाते हैं तो आपको आयकर धारा 80DD के तहत मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। नियमों के मुताबिक, इस सेक्शन के तहत आप 75 हजार से लेकर 1.25 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसमें विकलांगता पर पर भी थोड़ा निर्भर करता है।

विशेष बीमारी के इलाज पर मिलेगा लाभ

नियमों के मुताबिक, सेक्शन 80DD 1B  के तहत विशेष बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च के तहत 40 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का टैक्स फायदा लिया जा सकता है।

डोनेशन पर मिलेगा लाभ

अगर आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था या चैरिटैबल संस्थान को दान के तौर पर कुछ रकम देते हैं तो आपको सेक्शन 80G के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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