Income Tax News: आयकर विभाग ने टैक्स बचाने वाले लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है । विभाग ने टैक्स चोरी करने के लिए फर्जी रसीदों का उपयोग करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का इरादा बना रही है। कर छूट के प्रमाण के लिए व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाते हैं। आपको बता दें कि काफी लोग टैक्स चोरी करने के लिए फर्जी रसीदों का उपयोग कर रहे ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। हालांकि आयकर विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेजने का इरादा बना रही है।
किस प्रावधानों में आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है
आयकर विभाग की तरफ से कई कारणों के तहत नोटिस भेजा सकता है। अगर आप अपना आयकर रिटर्न समय पर नही भरते है। अगर आप आयकर रिटर्न गलत तरीके से भरते है। गलत कर रिफंड का दावा करने और कई अन्य कारणों से आयकर नोटिस मिलता है। आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1), 142(1), 139(1), 143(2), धारा 156, धारा 245 और धारा 148 के तहत आयकर नोटिस जारी किया जाता है।
आयकर विभाग कर सकता है कार्यवाही
आयकर विभाग उन करदाताओं से निपटने के अपने प्रयास तेज कर रहा है जो करों से बचने के लिए नकली किराया रसीदों का उपयोग कर सकते हैं। आयकर विभाग गलत या गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। नकली किराए की रसीदें जमा करने से लेकर झूठे दान तक, कर विभाग ऐसे लोगों पर कार्यवाई का मन बना रही है। अगर यह पाया जाता है कि आय कम बताई गई है, तो विभाग के पास गलत बताई गई आय पर लागू कर का 200% तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। अगर आप भी चाहते है कि आपको विभाग की तरफ से नोटिस ना आए तो इन बातो का रखे ध्यान। एक वैध किराये समझौते का उपयोग करें। ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दें या किराया भुगतान की जांच करें। 1 लाख से अधिक भुगतान के लिए मकान मालिक के पैन का उल्लेख करें।
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