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Income Tax News: अगर आप भी टैक्स बैनिफिट का लाभ उठाना चाहते है तो करे ये काम, जानें निवेश करने का सही तरीका

Income Tax News क्या आप भी अपना टैक्स बचाना चाहते है तो चलिए हम बताते है निवेश करने का सही तरीका

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Income Tax News
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Income Tax News: अगर आप कोई फाइनेंशियल बचत का विचार कर रहे है तो अब आप टैक्स सैविंग के बारे में जान सकते है। चलिए आज हम आपको बताते है कि कैसे आप कुछ अच्छी जगह इनवेस्ट कर अपना टैक्स बचा सकते है।

फिक्स डिपाजिट निवेश का एक अच्छा विकल्प

आप भी फिक्स डिपाजिट में निवेश करना चाहते है ताकि आपको टैक्स में छूट मिले तो आपके लिए फिक्स डिपाजिट एक अच्छा विकल्प हो सकता है टैक्स बचाने का। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत आप अधिकतम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक कम करने का दावा कर सकते है। फिक्स डिपाजिट में आप 5 साल तक निवेश करके एक अच्छा इंटरेस्ट रेट 5.25 से 7.75 के बीच मिल सकता है। वहीं इसका समय 5 साल तक होता है।

पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम (public provident scheme)

पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम में निवेश कर आप भी टैक्स बचा सकते है। आप अपने आस- पास के डाक घर या किसी भी बैंक में जाकर पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट खुलवा सकते है। वहीं अगर आप इस स्कीम का प्रयोग करते है तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप धारा 80C के तहत टैक्स में 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते है।

म्यूचुल फंड में कर सकते है निवेश

आज के समय में म्यूचुल फंड में निवेस करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते है तो आप म्यूचुल फंड में निवेश कर सकते। हालांकि इसमे जोखिम माना जाता है लेकिन अगर आपको स्टॉकमार्केट की जानकारी है तो आपके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। वहीं म्यूचुल फंड में 1.50 लाख तक निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कवर किया जाता है।

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