Tuesday, November 19, 2024
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Income Tax News: आयकर विभाग के नोटिस का नहीं दिया जवाब तो हो सकती है बड़ी परेशानी, जानें क्या है नियम

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Income Tax News: अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको इस खबर पर ध्यान देना चाहिए। यहां से आपको बड़ी जानकारी मिल सकती है। दरअसल कई बार देखा गया है कि करदाता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, मगर कुछ गलती हो जाती है। ऐसे में आयकर विभाग उन सवालों के जवाब जानने के लिए करदाता को नोटिस भेजता है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपको भारी परेशानियां हो सकती हैं। आगे जानें आपको इस बारे में क्या करना चाहिए।

ये गलती आप बिल्कुल भी न करें

आयकर विभाग की तरफ से इनकम या फिर टैक्स से जुड़े सवाल का जवाब मांगने के लिए कभी नोटिस आए तो आपको निर्धारित समय में उसका उत्तर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, आयकर विभाग आपकी आईटीआर की पूरी जांच कर सकता है।

इसके बाद आयकर विभाग आप पर अधिक नजर रखकर आपकी आईटीआर की गहनता के साथ जांच करेगा। इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर कर चोरी या फिर आय की गलत जानकारी देने के संबंध में सभी मसलों पर सतर्कता के साथ गौर किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दें।

कब होती है ITR की गहन जांच

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने किसी भी आईटीआर की गहन जांच के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हुई थी। ये दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मान्य है। इसमें कहा गया है कि जहां भी आयकर विभाग ने टैक्स चोरी या जब्ती से जुड़े मामले में सर्वे किया है। वहां पर नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में वहां पर आईटीआर की गहन जांच जरूरी हो जाती है।

आयकर विभाग के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग उन सभी करदाताओं की जांच करता है, जो अपनी आईटीआर में आय की अधूरी या फिर गलत जानकारी देते हैं। या फिर आईटीआर में अपनी आय को छुपाया हो, जो किसी भी तरह की ब्लैक मनी को बढ़ावा देता हो। ये सब टैक्स चोरी के दायरे में आता है।

आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देना क्यों है जरूरी

किसी भी करदाता को आयकर विभाग का नोटिस आए तो उसे निर्धारित समय में उसका जवाब देना चाहिए। विभाग को संतुष्टि वाला जवाब मिलने के बाद वह मामले को बंद कर देता है। वहीं, किसी भी तरह का संदेह रहने पर वह आगे की कार्रवाई करता है। अगर टैक्स देने वाले ने गलती से कुछ अधूरी जानकारी दी है तो जुर्माने के साथ उसे छोड़ दिया जाता है। वहीं, नोटिस के साथ लापरवाही बरतने पर करदाता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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