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Income Tax News: इस कंडीशन में प्रोफेशनल टैक्स देने के बाद भी करदाता को नहीं मिलता रिफंड? पढ़ें क्या है कानून

Income Tax News: कई बार प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करने के बाद भी उसका रिफंड नहीं दिया जाता है। जानें क्या है इस बारे में नियम

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Income Tax News: अगर आप एक नौकरीपेशा इंसान हैं तो आपको इनकम टैक्स (Income Tax News) की जानकारी होगी। मगर क्या आप प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जानते हैं। अगर नहीं तो इस खबर से आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। जी हां, कई लोगों को प्रोफेशनल टैक्स भी देना होता है। आइए जानते हैं कि क्या है प्रोफेशनल टैक्स।

जानें क्या है प्रोफेशनल टैक्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक तय सीमा से अधिक की इनकम पर प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है। मगर कई लोग अपनी कुल आय से इनकम टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। ऐसे में पहले से दिए गए प्रोफेशनल टैक्स पर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, कुछ करदाता इसका दावा करने में सक्षम नहीं होंगे।

प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में कौन आता है

आपको बता दें कि प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में कर्मचारी, फ्रीलांस, डॉक्टर्स और कारोबारी आते हैं। प्रोफेशनल टैक्स का रेट हर राज्य में अलग-अलग है और ये हर राज्य में नहीं वसूला जाता है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक, प्रोफेशनल टैक्स किसी भी स्थिति में 2500 रुपये से अधिक नहीं वसूला जा सकता है।

किस स्थिति में प्रोफेशनल टैक्स जमा करने पर रिफंड नहीं मिलेगा

आयकर विभाग के नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल इनकम छूट की सीमा से कम है, वे भुगतान किए प्रोफेशनल टैक्स के लिए अपनी कुल आय से कटौती का दावा कर सकता है। मगर असली में ये भुगतान किए प्रोफेशनल टैक्स की वापसी नहीं होगी।

नहीं मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का रिफंड

अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स के रिफंड के लिए क्लेम किया और आपको उसका भुगतान नहीं हुआ तो उसके पीछे का कारण है कि आयकर  अधिनियम ने इसे सिर्फ मूल इनकम से कटौती की मंजूरी दी है। ऐसे में अगर आपने इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये टीडीएस के विपरीत है, जो आईटीआर दाखिल करने के बाद वापिस कर दिया जाता है। अगर किसी करदाता की आय टीडीएस रकम से कम है या जीरो है।

प्रोफेशनल टैक्स देने के बाद कब उसका रिफंड कब मिलेगा

अगर आपकी इनकम निर्धारित सीमा से अधिक है और आपने आयकर रिटर्न कर दिया है। इस कंडीशन में आप प्रोफेशनल टैक्स के रिफंड का दावा कर सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 (iii) के तहत पेशेवर कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

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