Income Tax News: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने इंटरनेशल लेन देन वाले करदाताओं को बड़ी खुशखबरी दी है। सीबीडीटी ने एक नोटिस जारी कर इंटरनेशल लेन देन वाले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दी है। गौरतलब है कि आम करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2024 को ही समाप्त हो गई थी। हालांकि जिन करदाताओं ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया वह 31 दिसंबर 2024 अपना आईटीआर दाखिल कर सकते है लेकिन उन्हें जुर्माना देना होगा।
आयकर विभाग ने दी जानकारी- Income Tax News
बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 139(1) के तहत आय की रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जिसे धारा 92ई में संदर्भित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। वह 30 नवंबर तक था ( Income Tax News )।
धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) में संदर्भित करदाताओं के लिए देय तिथि 30 नवंबर, 2024 से बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दी गई है।
किन करदाताओं को धारा 92ई के तहत दाखिल करना होता है रिपोर्ट
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष में तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लगी संस्थाओं को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। बताते चले कि धारा 92 ई उन लेनदेन में शामिल है जिसमे संपत्ति की खरीद, आय, लाभ, हानि शामिल है। वहीं सबसे खास बात यह है कि करदाता द्वारा किए गए लेनदेन का कुल मूल्य 20 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यादि सीमा पार हो जाती है, तो करदाताओं को स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियमों का पालन करना होगा ( Income Tax News ) इसे अलावा विभाग द्वारा बारी जुर्माना भी लगाया जाता है।