Wednesday, October 23, 2024
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Income Tax News: आयकर विभाग ने करदाताओं को दी चेतावनी, टैक्स भरने का आखिरी मौका; जानें तारीख

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आयकर विभाग ने उन करदाताओं के लिए चेतावनी जारी की है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना आयकर रिटर्न(आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं। आयकर विभाग ने सोशल मिडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि “कृपया ध्यान दें! करदाता, 31 दिसंबर 2023 निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने का आपका आखिरी मौका है। जल्दी करें नियत तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करें।” आपको बता दें कि विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक भी साझा किया जहां उपयोगकर्ता आईटीआर दाखिल करने के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं।

आयकर विभाग ने कहा आईटीआर के लिए कोई अलग फार्म नही

विभाग ने यह भी कहा है कि जो लोग निर्धारित समय सीमा के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल नही कर पाए, उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत लेट रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। लेट आईटीआर के लिए कोई अलग फॉर्म नहीं है, एक निर्धारिती को एक विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिसूचित फॉर्म का उपयोग करना होगा।

इतना देना होगा फाइन

आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के अनुसार, जो व्यक्ति  तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं। उन पर देर से दाखिल करने का शुल्क लगाया जाएगा। समय सीमा चूकने वालों के लिए जुर्माना 5000 है। हालांकि, जिन करदाताओं की कुल आय  5 लाख रूपये से कम है उन्हें केवल 1000 जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर कोई करदाता अपना रिटर्न देर से दाखिल करता है तो उससे धारा 234ए के तहत ब्याज लिया जाएगा। वहीं अगर इसके बाद भी आप आईटीआर दाखिल नही करते है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते है।

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