Home बिज़नेस Income Tax News: बड़ी खबर! इन 5 तरह के लेनदेन पर मिल...

Income Tax News: बड़ी खबर! इन 5 तरह के लेनदेन पर मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस, आप न करें ये गलतियां

0
Income Tax News
Income Tax News

Income Tax News: इनकम टैक्स (Income Tax) नोटिस का नाम सुनकर हर कोई चौंक जाता है। भले ही उसने सही से आयकर रिटर्न फाइल किया हो। इनकम टैक्स विभाग आय और खर्च में किसी तरह की गलती का पता लगाने के लिए एडवांस एनालिटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर आप अधिक कैश लेनदेन करते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। ऐसे में नीचे खबर में जानिए कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

Income Tax News: कब मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस

एफडी में कैश जमा करना

अगर आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं तो भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आयकर विभाग आपसे इतने पैसों का हिसाब मांग सकता है। अगर आपने उचित जवाब नहीं दिया तो आपको जुर्माने के साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

शेयर, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदना

अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदते हैं आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपका कैश लेनदेन 10 लाख से अधिक हो जाता है और आप सही से हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

बड़ी संख्या में कैश में संपत्ति लेनदेन

अगर आप किसी प्रोपर्टी को खरीदने के लिए 30 लाख रुपये से अधिक का कैश लेनदेन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग इतने बड़े कैश लेनदेन के लिए आपको नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे में आपको कैश का सही हिसाब देना होगा। वरना आपको सजा भी हो सकती है।

बैंक खाते में कैश जमा करना

इनकम टैक्स विभाग के नियम के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच सेविंग खाते में 10 लाख रुपये से अधिक कैश जमा करने पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। आप एक से अधिक बैंक खातों में पैसा जमा कर सकते हैं। मगर आपको उस कैश का सबूत देना होगा।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 1 लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कैश में करता है तो उसे आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। सालाना आधार पर 10 लाख रुपये से अधिक कैश में बिल भुगतान पर सवाल-जवाब के लिए बुलाया जा सकता है।

Exit mobile version