Income Tax News: वैसे तो आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख कब की जा चुकी है, लेकिन अब भी कई ऐसे करदाता है, जिन्होंने किन्हीं वजहों से अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है। इसी को देखते हुए विभाग ने उन्हें लेट आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। हालांकि इसके लिए करदाताओं से विभाग द्वारा फाइन वसूला जाएगा, लेकिन वह आईटीआर आसानी से दाखिल कर सकेंगे। वहीं दुबारा आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
आईटीआर दाखिल करने के लिए महज कुछ ही दिन शेष
बता दें कि जिन करदाताओं ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है उनके पास आखिरी मौका है। आयकर विभाग द्वारा दी जानकारी के अनुसार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। हालांकि जिनकी आय 5 लाख से अधिक उन्हें आईटीआर दाखिल करने के वक्त 10 हजार का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई करदाता आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो विभाग द्वारा उसपर एक्शन लिया जाएगा।
आईटीआर दाखिल करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान – Income Tax News
गौरतलब है कि कई करदाता अपने आप ही आईटीआर दाखिल करते है। जिस वजह से वह गलत फॉर्म चुन आईटीआर दाखिल कर देते है। जिस वजह से उनका रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है। गौरतलब है कि कई बार गलत जानकारी दर्ज करने पर भी आईटीआर दाखिल करने के बाद कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा आईटीआर दाखिल करते वक्त हमेशा सही जानकारी ही दर्ज करें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो (Income Tax News)।
ऐसे दाखिल कर सकते है अपना आईटीआर
- सबसे पहले करदाताओं को लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद पोर्टल पर अपना पासवर्ड, पैन नंबर और ओटीपी डालकर लॉगिन करें
- अपनी आय के अनुसार सही फॉर्म के चुने
- सारी जरूरी जानकारी दर्ज करके फॉर्म को सबमिट करें।
- इसके बाद आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक सत्यापन के माध्यम से रिटर्न सत्यापित करें।
आपको बताते चले कि लेट आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर कोई करदाता इस तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसके पास विकल्प मौजूद न हो या फिर विभाग द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।