Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग ने एक बेहद अहम जानकारी प्रदान की है। वैसे तो आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे करदाता है जिन्होंने अभी तक किसी कारण से आईटीआर दाखिल नहीं किया है। वहीं अब आयकर विभाग ने उन्हें आईटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। इसके अलावा आईटीआर दाखिल करते समय की गई गलती को भी विभाग ने सुधारने का मौका दिया है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि “कृपया ध्यान दें, करदाता मित्रों! संशोधित और विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है! आखिरी समय का इंतजार न करें, आज ही रिटर्न दाखिल करें”।
इसके अलावा संसोधित और लेट आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को अंतिम मौका दिया है, ताकि वह अपना आईटीआर दाखिल कर सके (Income Tax News)।
क्या होता है संसोधित और लेट आईटीआर – Income Tax News
अगर संसोधित आईटीआऱ की बात करें तो निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए मूल ITR नियत तारीख से पहले भरी गई है और इसमे कोई गलती हो गयी है या गलत विवरण दर्ज हो गया है तो संसोधित आईटीआर में 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले संसोधन कर सकते है और करदाता को किसी प्रकार की लेट फीस नहीं देनी होगी। वहीं अगर किसी करादाता ने अपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो लेट आईटीआर के तहत 31 दिसंबर या उससे पहले आईटीआर दाखिल कर सकता है, हालांकि उसके लिए टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी।
आईटीआर दाखिल करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान
लेट या संसोधित आईटीआर दाखिल करते वक्त ध्यान रहे कि करदाता द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दर्ज की जा रही हो। इसके अलावा अगर कोई करदाता 31 दिसंबर तक भी अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो विभाग द्वारा उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं आईटीआर दाखिल करते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है, उसे ठीक करने का विकल्प 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा (Income Tax News)।