Sunday, October 20, 2024
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Income Tax News: SFT दाखिल करने की अंतिम तारीख जारी, देरी होने पर देना पड़ सकता है मोटा जुर्माना

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Income Tax News: CBDT की खास पहल! आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए मांगे गए सुझाव; क्या करदाताओं को मिलेगी राहत?

Income Tax News: वित्त मंत्रालय की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। सीबीडीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आज दशकों पुराने आयकर (आईटी) अधिनियम (Income Tax Act 1961) की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Income Tax News: आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। कई करदाताओं ने तो आईटीआर दाखिल भी कर दिया है। इसी को लेकर आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमे एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तारीख दी गई है।

SFT को लेकर आयकर विभाग ने दी जानकारी

बता दें कि आयकर विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि

“रिपोर्टिंग संस्थाएँ कृपया ध्यान दें! आपके वित्तीय लेन-देन विवरण (एसएफटी) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। समय पर और सटीक रूप से दाखिल करके जुर्माना से बचें”।

कौन दाखिल करता है SFT?

वित्तीय लेन-देन की जानकारी का विवरण यानी एसएफटी निर्दिष्ट या रिपोर्ट करने योग्य वित्तीय लेन-देन है। इसमे विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं।

Income Tax News: 31 मई है अंतिम तारीख

आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 है। अगर किसी कारण से एसएफटी दाखिल करने की तारीख निकल जाती है तो करदाताओं को भारी नुकसान हो सकता है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर हर दिन 1000 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। गौरतलब है कि एसएफटी के जरिए आयकर विभाग एक व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च लेन-देन को ट्रेक करता है।

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