Monday, December 23, 2024
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Income Tax News: ITR फाइलिंग में कभी न करें ये गलती, वरना 25 लाख जुर्माने के साथ हो सकती है 7 साल की सजा

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Income Tax News: अगर आप करदाता हैं (Income Tax News) तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग अक्सर करदाताओं को सतर्क करता रहता है। ऐसे में अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आपको सावधान होने की जरूरत है।

आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता ने आईटीआर फाइल करते हुए ये बड़ी गलती दी तो उसे 25 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही 7 साल की सजा भी हो सकती है। देखें क्या है पूरी डिटेल।

गलत आईटीआर से होगी दिक्कत

आयकर विभाग टैक्स की चोरी और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के कदम उठाता है। हालांकि, इसके बाद भी कई करदाता बड़ी गलतियां कर देते हैं। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वेतन लेने वाले करदाताओं को सतर्क किया है।

सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर के दौरान अपनी आय को कम करके या फिर इनकम टैक्स के दावों में बेवजह का इजाफा और आईटीआर की गलत जानकारी काफी नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में कभी भी गलत आईटीआर नहीं भरनी है। वरना टैक्सपेयर्स को जुर्माने के साथ भारी सजा भी हो सकती है।

क्या है इनकम टैक्स नियम

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर कोई वेतन वाला व्यक्ति किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए की अनुचित सलाह पर गलत आईटीआर फाइल करता है तो उस कंडीशन में टैक्स चोरी का मामला बनता है। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभाग अपने लेवल पर मामले की जांच करेगा। इसके अलावा आयकर विभाग के पास आईटीआर की प्रोसेसिंग के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ऐसे में इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

गलती पर होगी 7 साल की सजा

आपको बता दें कि इस मामले में आईटी विभाग की धारा 270ए के तहत फाइन लगाया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर 50 फीसदी जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर टैक्सपेयर्स ने गलत दस्तावेज और अनुचित आईटीआर फाइल कर दी है तो 200 फीसदी का फाइन देना होगा। साथ ही धारा 276सी के तहत 7 साल की सजा भी दी जाएगी। इसमें 25 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस गलती पर भी देना होगा जुर्माना

वहीं, अगर आईटीआर भरते समय टैक्सपेयर्स ने आय तो सही बता दी, मगर उसका सोर्स नहीं बताया तो भी जुर्माना लग सकता है। इसमें धारा 271 ACC के तहत 10 फीसदी का फाइन चुकाना होगा। अगर कंपनियां और कारोबारी आईटीआर फाइल करने से पहले टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं तो उन पर जुर्माने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें छुपाने वाला निवेश, आय की सही जानकारी को छुपाना शामिल है।

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Amit Mahajan
Amit Mahajanhttps://www.dnpindiahindi.in
अमित महाजन DNP India Hindi में कंटेंट राइटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं.अमित ने सिंघानिया विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है. DNP India Hindi में वह राजनीति, बिजनेस, ऑटो और टेक बीट पर काफी समय से लिख रहे हैं. वह 3 सालों से कंटेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं.

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